समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान पर लगातार कसता जा रहा है कानूनी शिकंजा, अदालत में हुई पेशी

रामपुर, समाजवादी पार्टी के ​वरिष्ठ नेता आजम खान की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। वह लगातार कानूनी शिकंजे में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। पांच माह के भीतर कोर्ट ने सपा नेता आजम खान (Azam Khan) को दूसरी दफा दोषी माना है, जबकि पूर्व चेयरमैन अजहर अहमद खान (Former Municipal President Azhar Ahmed Khan) और रिटायर्ड सीओ आले हसन (Retired CO Aale Hasan) को पहली दफा दोषी माना है।

कोर्ट अब 18 मार्च को सजा सुनाएगी। सपा नेता आजम खान (Azam Khan) पर रामपुर समेत अन्य जिलों में करीब सौ मामले दर्ज हैं। अपने बेटे अब्दुल्ला आजम खान (Azam Khan) के दो जन्म प्रमाण पत्र के मामले में कोर्ट ने 18 अक्तूबर को सात साल की कैद व पचास हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई थी।

तब से वह सीतापुर जेल (Sitapur Jail) में बंद हैं, जबकि मिलक थाने में दर्ज नफरती भाषण के मामले में निचली अदालत ने उन्हें दो साल की सजा सुनाई थी। हालांकि सेशन कोर्ट ने उन्हें इस मामले में बरी कर दिया था। अपील हाईकोर्ट में लंबित हैं। शहजादनगर थाने (Shahzadnagar Police Station) में दर्ज नफरती भाषण के एक अन्य मामले में सपा नेता आजम खान (Azam Khan) की सजा को बरकरार करते हुए 23 जनवरी को उनकी अपील खारिज कर दी थी।

इसके अलावा मुरादाबाद की कोर्ट (Court of Moradabad) ने सड़क जाम करने, सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने के मामले में भी आजम खां के साथ ही अब्दुल्ला आजम को भी सजा सुनाई जा चुकी है। इस तरह अब तक आजम खान (Azam Khan) को चार मामलों में सजा हो चुकी है,जबकि दो मामलों में वह बरी भी हो चुके हैं। हालांकि पूर्व पालिकाध्यक्ष अजहर अहमद खान (Former Municipal President Azhar Ahmed Khan) और रिटायर्ड सीओ आले हसन (Retired CO Aale Hasan) पहली दफा किसी मामले में दोषी ठहराए गए हैं।

कोर्ट द्वारा सपा नेता आजम खान (Azam Khan) समेत चार आरोपियों को दोषी करार दिए जाने के बाद सभी आरोपियों के चेहरे की रंगत उड़ गई। सबसे ज्यादा तनाव पूर्व पालिकाध्यक्ष अजहर अहमद खान (Former Municipal President Azhar Ahmed Khan) और रिटायर्ड सीओ आले हसन (Retired CO Aale Hasan) के चेहरे पर दिखा। हालांकि तीन आरोपियों के बरी होने के बाद उन्होंने राहत की भी सांस ली।

कड़ी सुरक्षा के बीच सपा नेता आजम खान (Azam Khan) को सीतापुर जेल (Sitapur Jail) से शनिवार दोपहर करीब तीन बजे कोर्ट में पेश किया गया, जबकि इससे पहले पूर्व पालिकाध्यक्ष अजहर अमहद खान (Former Municipal President Azhar Ahmed Khan) को बिजनौर जेल (Bijnor Jail) से लाया गया था। इसके अलावा अन्य सभी आरोपी जमानत पर होने की वजह से बाहर थे। वह खुद ही कोर्ट में पेश हुए।

कोर्ट ने सुनवाई शुरू की और आजम खान समेत चार आरोपियों को दोषी करार देते हुए अभिरक्षा में ले लिया गया। इस दौरान उनके चेहरे की रंगत बदलती रही। शाम पांच बजे सभी चार आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया गया। कोर्ट चारों आरोपियों को 18 मार्च को सजा सुनाएगी।

डूंगरपुर प्रकरण के मुकदमे की सुनवाई के दौरान सपा नेता आजम खान (Azam Khan) को सीतापुर की जेल से पेशी पर लगाया गया। अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाणपत्र के मामले में कोर्ट से सात साल की सजा सुनाए जाने के बाद से आजम खान (Azam Khan) सीतापुर की जेल में बंद हैं। कोर्ट ने इस मामले में आजम खान (Azam Khan) की पत्नी डॉ. तजीन फात्मा और बेटे अब्दुल्ला आजम को भी सात-सात साल की सजा सुनाई थी। अब्दुल्ला हरदोई और डॉ. फात्मा रामपुर की जेल में बंद हैं।

सपा की पिछली सरकार में गंज थाना क्षेत्र के डूंगरपुर में आसरा आवास बनाने के लिए वहां पर पहले से रह रहे लोगों को घरों पर बुलडोजर चलवा दिया गया था और उनका सामान लूट लिया गया था। इस मामले में 2019 में अलग-अलग 12 मुकदमे दर्ज कराए गए थे। इन मुकदमों में आजम खां को आपराधिक षड़यंत्र रचने का आरोपी बनाया गया था।

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