लखनऊ। प्रदेश में वाहन चालकों और वाहन मालिकों के लिए राहत भरी खबर है। अब ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) में जन्मतिथि सुधार से लेकर पुराने वाहन का नंबर नए वाहन में ट्रांसफर कराने और परमिट के अस्थायी उपयोग बंद करने तक की सभी प्रक्रियाएं ऑनलाइन हो गई हैं।
परिवहन विभाग के नए संशोधित नियम लागू होने के साथ ही सारथी और वाहन पोर्टल के जरिये ये सेवाएं आसान, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से उपलब्ध होंगी।
उत्तर प्रदेश सरकार ने मोटरयान नियमावली, 1998 में संशोधन करते हुए नई व्यवस्था लागू कर दी है। अब ड्राइविंग लाइसेंस में जन्मतिथि सुधार, वाहन रजिस्ट्रेशन नंबर को नए वाहन में ट्रांसफर (पोर्ट) करने और परमिट के अस्थायी गैर-उपयोग जैसी प्रक्रियाएं पूरी तरह ऑनलाइन होंगी।
नए नियमों के तहत सारथी पोर्टल और वाहन पोर्टल को आधिकारिक रूप से परिभाषित किया गया है, जिनके जरिये लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन, फिटनेस, परमिट और टैक्स से जुड़ी सेवाएं आनलाइन मिलेंगी।
ड्राइविंग लाइसेंस में जन्मतिथि गलत होने पर अब आवेदक ऑनलाइन आवेदन कर सकेगा। इसके लिए हाईस्कूल प्रमाणपत्र, जन्म प्रमाणपत्र या मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा। वाहन मालिक अब अपने पुराने वाहन का नंबर नए वाहन में एक साल के भीतर ट्रांसफर करा सकेंगे।
इसके लिए वाहन पोर्टल पर आवेदन करना होगा और प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा। इसके अलावा, परमिट धारक यदि वाहन का उपयोग कुछ समय के लिए नहीं करना चाहता है तो वह अधिकतम तीन-तीन महीने की अवधि के लिए आनलाइन सूचना दे सकेगा। यह संशोधन सरकारी गजट में प्रकाशन के साथ ही लागू हो गया है।




