वाराणसी, मुख्तार अंसारी को वाराणसी की MP-MLA कोर्ट ने आर्म्स एक्ट के मामले में सजा सुना दी है. कोर्ट ने माफिया मुख्तार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
कोर्ट ने बीते मंगलवार को ही अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था जिसके बाद आज फैसला सुनाया गया है. 36 साल पुराने मामले में वाराणसी की अदालत ने फैसला सुनाया है.
पुलिस ने माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ फर्जी शस्त्र लाइसेंस के मामले में तत्कालीन आयुध क्लर्क गौरी शंकर श्रीवास्तव और मुख्तार अंसारी को दोषी बनाया था।
इनमें आयुध क्लर्क गौरीशंकर श्रीवास्तव की साल 2021 में हो मौत हो चुकी है।
मुख्तार अंसारी के खिलाफ आरोप था कि दस जून 1987 को दोनाली कारतूसी बंदूक के लाइसेंस के लिए जिला मजिस्ट्रेट के यहां प्रार्थना पत्र दिया था। जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक के फर्जी हस्ताक्षर से संस्तुति प्राप्त कर शस्त्र लाइसेंस प्राप्त कर लिया गया था।
फर्जीवाड़ा का उजागर होने पर सीबीसीआईडी द्वारा चार दिसंबर 1990 को मुहम्मदाबाद थाना में मुख्तार अंसारी, तत्कालीन डिप्टी कलेक्टर समेत पांच नामजद एवं अन्य अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था।