लखीमपुर खीरी कांड का मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा आया जेल से बाहर, शर्तों के साथ मिली थी ज़मानत

लखीमपुर खीरी, अपनी गाड़ी से किसानों को कुचलने के लखीमपुर खीरी कांड का मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा लखीमपुर जेल से बाहर आ आ गया। पिछले हफ्ते उन्हें इलाहाबद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने उसे ज़मानत दी थी. आशीष को करीब चार महीने पहले गिरफ्तार किया गया था. केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा उर्फ टेनी के बेटे आशीष मिश्रा पर लखीमपुर खीरी जिले के तिकोनिया गांव में पिछले साल तीन अक्टूबर को प्रदर्शनकारी किसानों को जीप से कुचलकर मारने का आरोप है.

https://aamawaz.dreamhosters.com/the-body-of-directorate-general-of-health-joint-director-storage-was-found-in-suspected-half-burnt-condition-was-to-be-retired-next-year/

आशीष मिश्रा के वकील अवधेश सिंह उसे घर लाने के लिए जेल पहुंचे थे. ज़मानत की शर्तों की जानकारी देते हुए आशीष मिश्रा के वकील अवधेश सिंह ने कहा कि गवाहों पर दबाव न बनाने और सुबूतों से छेड़छाड़ न करने की शर्त पर ज़मानत दी गई है.

https://aamawaz.dreamhosters.com/bismillah-written-on-195-million-year-old-stone-was-found-scientists-were-also-surprised-to-see-the-stone-of-dinosaur-era/

इस मामले की जांच कर रही एसआईटी ने अपनी जांच में पाया कि किसानों को गाड़ी से कुचलने की पूरी घटना एक सोची समझी साजिश थी. इसके बाद एसआईटी ने 5000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की, जिसमें आशीष मिश्रा को हत्या का आरोपी बनाया गया. एसआईटी की ओर से कुल 16 लोगों को इस मामले में आरोपी बनाया गया है. एसआईटी ने आरोपियों पर IPC की धाराएं 307, 326, 302, 34,120 बी,147, 148,149, 3/25/30 लगाई हैं.

https://aamawaz.dreamhosters.com/mother-killed-her-daughter-along-with-relatives-burnt-dead-body-to-destroy-evidence/

आशीष मिश्रा की ज़मानत अर्ज़ी को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच 10 फरवरी को मंज़ूर करते हुए उसे ज़मानत देने का आदेश सुनाया था. बीते रोज़ कोर्ट ने जमानत आदेश में सुधार किया. इससे आशीष की जेल से रिहाई का रास्ता साफ हो गया. बता दें कि कोर्ट के आदेश में कुछ धाराएं उल्लेख से छूट गई थीं, जिसके कारण आशीष की रिहाई अटकी थी।

https://aamawaz.dreamhosters.com/the-use-of-single-use-plastic-will-stop-from-july-1-the-deadline-fixed/

Related Posts