नोएडा मैं बवाल के बीच योगी सरकार ने न्यूनतम मजदूरी बढ़ाई, इससे कम सैलरी नहीं दे सकेंगी कंपनियां

लखनऊ, नोएडा में हुए बवाल के बाद योगी सरकार ने श्रमिकों के लिए बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर गठित हाई पावर कमेटी की सिफारिश पर सरकार ने न्यूनतम मजदूरी में अंतरिम वृद्धि का ऐलान किया है।

इसे तीन श्रेणियों में बांटा गया है। नोएडा-गाजियाबाद, नगर निगमों वाले शहरों और प्रदेश के अन्य जिलों के लिए बढ़ी हुई अंतरिम दरें तय कर दी गई हैं। इससे कम सैलरी कंपनियां नहीं दे सकेंगी। इन्हें एक अप्रैल से प्रभावी माना जाएगा। वहीं सरकार ने सोशल मीडिया पर श्रमिकों का न्यूनतम वेतन 20 हजार रुपये प्रतिमाह तय होने की वायरल खबर को पूरी तरह भ्रामक और निराधार बताया है।

प्रदेश सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस तरह की सूचनाएं लोगों को गुमराह करने के उद्देश्य से फैलायी जा रही हैं। वहीं सरकार ने अंतरिम वेतन बढ़ाए जाने संबंधी आदेश भी जारी कर दिया। सरकार के अनुसार भारत सरकार नई श्रम संहिताओं के तहत राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम फ्लोर वेज निर्धारित करने की प्रक्रिया में है, जिसका उद्देश्य पूरे देश में श्रमिकों के लिए एक समान न्यूनतम वेतन सुनिश्चित करना है।

इसी क्रम में राज्य सरकार भी नियोक्ता संगठनों, श्रमिक संगठनों और अन्य हितधारकों के साथ व्यापक विचार-विमर्श कर रही है। उनसे प्राप्त सुझावों का परीक्षण किया जा रहा है। हाल ही में प्रदेश में न्यूनतम वेतन की दरें अधिसूचित की गई हैं। इसके तहत अकुशल श्रमिकों के लिए मासिक वेतन 11313.65 रुपये और दैनिक मजदूरी 435.14 रुपये तय की गई है।

अर्धकुशल श्रमिकों के लिए मासिक 12446 रुपये और दैनिक 478.69 रुपये निर्धारित है, जबकि कुशल श्रमिकों के लिए मासिक 13940.37 रुपये और दैनिक 536.16 रुपये तय किए गए हैं। नई श्रम संहिताओं की नियमावली फिलहाल प्रख्यापन की प्रक्रिया में है। सभी पक्षों से विचार-विमर्श के बाद सरकार ने न्यूनतम वेतन में तात्कालिक रूप से अंतरिम वृद्धि किए जाने का फैसला लिया है। सरकार द्वारा आगामी माह में गठित होने वाले वेज बोर्ड की सिफारिशों के आधार पर न्यूनतम वेतन निर्धारित करने की प्रक्रिया आरंभ की जाएगी। इस संबंध में सोमवार देर रात आदेश भी जारी कर दिया गया।

मुख्यमंत्री ने की शांति की अपील

मुख्यमंत्री ने आमजन से अपील की है कि वे केवल आधिकारिक स्रोतों से प्राप्त सूचनाओं पर ही विश्वास करें। साथ ही नियोक्ता संगठनों को निर्देश दिया गया है कि वे श्रमिकों को समय पर वेतन, ओवरटाइम भुगतान, साप्ताहिक अवकाश, बोनस और सामाजिक सुरक्षा के सभी अधिकार सुनिश्चित करें। कार्यस्थल पर महिला श्रमिकों की सुरक्षा और सम्मान बनाए रखें। सरकार ने अराजक तत्वों द्वारा की जा रही गैरकानूनी गतिविधियों की निंदा करते हुए ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

इस तरह होंगी नई दरें

नोएडा गाजियाबाद के लिए

अकुशल को पहले 11313 रुपए अब 13690

अर्धकुशल को पहले 12445 रुपए अब 15059

कुशल को पहले 13940 रुपए अब 16868

अन्य नगर निगमों के लिए

अकुशल को पहले 11313 रुपए अब 13006

अर्धकुशल को पहले 12445 रुपए अब 14306

कुशल को पहले 13940 रुपए अब 16025

अन्य जनपदों के लिए

अकुशल को पहले 11313 रुपए अब 12356

अर्धकुशल को पहले 12445 रुपए अब 13591

कुशल को पहले 13940 रुपए अब 15224

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