उत्तर प्रदेश में अनुकंपा पर नौकरी को लेकर आए 5 नए आदेश, जानिए क्या हुए संशोधन

लखनऊ, उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर आ रही हैं। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि. के निदेशक मंडल की बैठक में भर्ती नियमावली -1975 में संशोधन कर दिया गया है।

यूपी में अनुकंपा पर नौकरी को लेकर 5 नए आदेश?

1 .यूपी में सेवारत कर्मी की मृत्यु होने के पांच साल के भीतर योग्यता अर्ह होने पर तृतीय श्रेणी के पदों पर नियुक्ति की जाएगी।

2 .मृतक आश्रितों की शैक्षिक योग्यता कम होने पर आउटसोर्सिंग से चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों पर भर्ती होगी। इसको लेकर निर्देश दिए गए हैं।

3 .तृतीय श्रेणी के पद पर निर्धारित योग्यतानुसार वाले अभ्यर्थी को वेतन मैट्रिक्स लेवल-5 (ग्रेडपे-2600) के तकनीशियन, कार्यकारी सहायक व लेखा लिपिक के पद पर सीधे अनुकंपा भर्ती होगी।

4 .सरकारी सेवक की मृत्यु होने पर यदि आश्रित तृतीय श्रेणी की नियुक्ति के लिए योग्य नहीं है तो वह मृत्यु की तिथि से पांच वर्ष की अवधि में वांछित योग्यता प्राप्त कर तकनीशियन, कार्यकारी सहायक व लेखा लिपिक के पद पर नियुक्त हो सकेगा।

5 .नई व्यवस्था के तहत आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति पावर कारपोरेशन मुख्यालय को छोड़कर उसी इकाई में दी जाएगी जहां सरकारी सेवक अपनी मृत्यु से पहले सेवायोजित था।

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