बेंगलुरु, कर्नाटक सरकार ने बेंगलुरु की नाइटलाइफ का समय बढ़ा दिया है, जिसका अर्थ है कि सभी बार, होटल और क्लब रात 1 बजे तक खुले रह सकते हैं। बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका (बीबीएमपी) सीमा के अंतर्गत स्थित ये सभी प्रतिष्ठान निर्धारित समय तक संचालित हो सकते हैं।
शहरी विकास विभाग ने पिछले साल बजट में घोषणा के अनुसार नाइटलाइफ घंटों के विस्तार को मंजूरी दे दी। सिलिकॉन सिटी की नाइटलाइफ़, जो पहले अनौपचारिक रूप से संचालित होती थी, अब राज्य सरकार द्वारा आधिकारिक तौर पर समर्थित हो गई है।
आदेश के मुताबिक, बार अब सुबह 10 बजे से 1 बजे तक खुल सकते हैं. क्लब (सीएल4 लाइसेंस), स्टार होटल (सीएल6 लाइसेंस), साथ ही सीएल7 और सीएल7डी लाइसेंस वाले होटल और लॉज को सुबह 9 बजे से 1 बजे तक संचालित करने की अनुमति है। आदेश के अनुसार सीएल9 लाइसेंस वाले जलपान कक्ष (बार) सुबह 10 बजे से 1 बजे तक कारोबार कर सकते हैं।
2016 में, शहर में रात के समय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए होटल, रेस्तरां और बाजारों को खुले रहने की अनुमति दी गई थी। हालांकि, लोगों के विरोध के कारण सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को रात 11 बजे तक बंद करने का आदेश दिया गया। पिछले साल फरवरी में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया द्वारा प्रस्तुत राज्य बजट में बेंगलुरु के नाइटलाइफ़ घंटों के विस्तार का उल्लेख किया गया था।
बजट प्रस्तुति के दौरान, सिद्धारमैया ने घोषणा की कि व्यवसाय रात 1 बजे तक संचालित हो सकते हैं। आदेश के अनुसार, बीबीएमपी क्षेत्राधिकार के भीतर, शराब परोसने वाले होटल, क्लब और बार, जो पहले रात 10 बजे या 11 बजे बंद हो जाते थे, अब 1 बजे तक काम करेंगे।