FASTag Rule Change: कार चालकों के लिए जरूरी अपडेट, 1 अगस्त से फास्टैग नियमों में होने जा रहा है बड़ा बदलाव,

नई दिल्ली, जब से फास्टैग (FASTag Rule Change) आया है, तब से भारत में टोल प्लाजा पर पेमेंट करना लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा आसान हो गया है. पहले टोल प्लाजा (FASTag new rule) पर घंटों देर तक लंबी लाइन में खड़े होने पड़ते थे, मगर अब तुरंत पेमेंट आप टोल प्लाजा से निकल जाते हैं.

लेकिन, 1 अगस्त 2024 से फास्टैग से जुड़ी सेवाओं पर नया नियम लागू होने जा रहा है. जुलाई का महीने अगले 48 घंटे के अंदर खत्म हो जायेगा, जिसके बाद अगस्त महीने की शुरुआत होगी.

अगर आप कार चलाते चलाते हैं या फिर आपका ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, तो आपको फास्टैग से जुड़ी जानकारियों के बारे में जान लेना चाहिए। फास्टैग को लेकर NPCI ने कुछ नए नियम जारी किये गए हैं. ने रूल के मुताबिक, अब लोगों को गाड़ी लेने के बाद 90 दिन के भीतर फास्टैग नंबर पर गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर अपलोड करना होगा.

यदि आप 90 दिन यानी 3 महीने के अंदर नंबर अपडेट नहीं करते हैं, तो उसे हॉटलिस्ट में डाल दिया जाएगा। इसके बाद आपको 30 दिन दिन का अतिरिक्त समय मिलेगा, यदि तब भी आपने नंबर अपडेट नहीं किया तो आपके फास्टैग को ब्लैक लिस्ट कर दिया जायेगा।

एनपीसीआई के दिशा निर्देशों के मुताबिक, फास्टैग की सर्विस देने वाली कंपनियों के पास फिलहाल 31 अक्टूबर तक का समय बचा हुआ है. 31 अक्टूबर तक पांच और तीन साल पुराने सभी फास्टैग की केवाईसी होनी अनिवार्य है.
ऐसे में उन सभी लोगों को परेशानी हो सकती है, जो नया वाहन खरीद रहे हैं या जिनका फास्टैग पुराना है.

इसके साथ ही फास्टैग का इस्तेमाल करने वाले लोगों को भी अब पहले से ज्यादा सतर्क रहना होगा, क्योंकि अगले महीने यानी 1 अगस्त से फास्टैग को ब्लैक लिस्ट करने से जुड़े नियम भी प्रभावित होंगे. हालांकि इससे पहले कंपनियों को वे सभी शर्तें पूरी करनी होंगी जो एनपीसीआई ने उनके लिए तय की हैं.

1 अगस्त से लागू होंगे ये नए नियम

कंपनियों को पांच साल पुराने फास्टैग को बदलना होगा.
तीन साल पुराने फास्टैग को फिर से KYC कराना होगा.
वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर और चेसिस नंबर फास्टैग से लिंक होना चाहिए.
नया वाहन खरीदने के बाद 90 दिनों के अंदर उसका नंबर अपडेट कराना होगा.
KYC करते समय गाड़ी के आगे और साइड की साफ फोटो अपलोड करनी होगी.
फास्टैग को मोबाइल नंबर से लिंक करना अनिवार्य होगा.
KYC के लिए ऐप, वॉट्सऐप और पोर्टल जैसी सेवाएं उपलब्ध करानी होंगी.
कंपनियों को 31 अक्टूबर 2024 तक KYC नियमों को पूरा करना होगा.
बैंक फास्टैग सेवा पर लेंगे ये शुल्क

स्टेटमेंट – 25 रुपये प्रति
क्लोजिंग फास्टैग – 100 रुपये
टैग प्रबंधन – 25 रुपये प्रति तिमाही
नेगेटिव बैलेंस – 25 रुपये प्रति तिमाही

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