लखनऊ, निजी वाहनों की पंजीयन पत्रावली अब वाहन स्वामियों को ही सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी दी गई है। वाहन स्वामी से शपथपत्र लेकर वाहन विक्रेता (डीलर) उनको पत्रावली सौपेंगे और ARTO कार्यालय के मांगे जाने पर उसे प्रस्तुत करना होगा।
कमर्शियल वाहनों की पत्रावलियां ARTO कार्यालय को सहेजना होगा। प्रदेशभर में नई व्यवस्था तीन अक्टूबर से प्रभावी होगी। परिवहन आयुक्त चंद्रभूषण सिंह ने इस संबंध में आरटीओ व ARTO को आदेश जारी कर दिया है।
प्रदेश में दोपहिया, चारपहिया या अन्य वाहन खरीदने पर डीलर प्वाइंट यानी वाहन विक्रेता के यहां वाहनों की पत्रावलियां सुरक्षित रखी जाती रही हैं। हर दिन करीब डेढ़ से पौने दो लाख वाहनों का पंजीयन होता है। डीलर्स फेडरेशन ने सरकार ने पत्रावलियां रखने की व्यवस्था बदलने का अनुरोध किया।
परिवहन विभाग ने निर्णय लिया कि निजी वाहनों की पत्रावलियां वाहन स्वामी ही रखें। वहीं, कमर्शियल वाहनों की पत्रावलियां ARTO कार्यालय में रखी जाएं। प्रदेश में चार नवंबर 2020 से मूल पत्रावली डीलर के पास रखी जा रही हैं। उनके संबंध में अलग से आदेश जारी होगा। निर्देश है कि सभी वाहन विक्रेताओं को आदेश जारी किया जाए कि वे रखी पत्रावलियां सुरक्षित रखें।
आदेश है कि निजी वाहनों के पंजीयन के समय उनके भौतिक निरीक्षण की जरूरत नहीं होती। उनका डीलर प्वाइंट पर पंजीकरण हो रहा है। ऐसे वाहनों के सभी अभिलेख डीलर डिजिटल साइन से वाहन पोर्टल पर अपलोड कर रहे हैं। डीलर को वाहन स्वामी से सौ रुपये के स्टांप पर शपथपत्र अनिवार्य रूप से लेना होगा।
डीलर शपथपत्र को भी पोर्टल पर अपलोड करके मूलप्रति ARTO कार्यालय भेजेगा। वाहन स्वामी को रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र के साथ मूल पत्रावली भी उपलब्ध कराई जाएगी। डीलर वाहन स्वामी को पत्रावली प्राप्ति प्रमाणपत्र भी देगा।
कमर्शियल वाहनों का भी पंजीयन डीलर प्वाइंट पर होता है। डीलर पोर्टल पर अभिलेख अपलोड करते हैं। ऐसे वाहनों की मूल पत्रावलियां ARTO कार्यालय में सुरक्षित रखी जाएंगी। इन वाहनों का निरीक्षण व स्वस्थता प्रमाणपत्र जारी होता है। ये प्रक्रिया वाहन अपने जिले या दूसरे जिले में खरीदने पर पूरी करनी होंगी।
ARTO कार्यालय में अलग से वाहन सीरीज रजिस्टर बनेगा। वहीं, अन्य प्रदेश से पंजीयन के लिए आने वाले वाहनों की पत्रावलियां मौजूदा व्यवस्था के अनुसार ARTO कार्यालय में ही रखी जाएंगी।