नई दिल्ली, डीमैट अकाउंट होल्डर और म्यूचुअल फंड निवेशकों को छह दिन में अपना ये बहुत जरूरी काम निपटाना है। अगर आप ये काम नहीं करते तो 1 अक्टूबर को आपका डीमैट अकाउंट फ्रीज हो जाएगा।
यानी, जब 3 अक्टूबर को जब शेयर मार्केट खुलेगा तो आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे क्योंकि 1 और 2 अक्टूबर को शेयर मार्केट बंद रहेगा। दरअसल, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने सभी पर्सनल डीमैट अकाउंट होल्डर और म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए नॉमिनी फाइल करना अनिवार्य कर दिया है। ये काम निवेशकों को 30 सितंबर तक पूरा करना है। सेबी ने कहा है कि समय सीमा के अंदर इस नियम को नहीं मानने पर डीमैट अकाउंट और फोलियो जब्त कर लिए जाएंगे।
30 सितंबर तक फाइल करना होगा Demat अकाउंट का नॉमिनी
सेबी के इस कदम का कारण निवेशकों को उनकी एसेट्स को सुरक्षित करने और उन्हें उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को देने में मदद करना है। बाजार नियामक सेबी ने यह भी बताया है कि नॉमिनी फाइल करने का आदेश नए और मौजूदा निवेशकों दोनों पर ही लागू होता है। सेबी के नियम के तहत नए निवेशकों को ट्रेडिंग और डीमैट खाते खोलते समय या तो अपनी सिक्योरिटीज का नॉमिनी बनाना होगा या औपचारिक रूप से एक डिक्लेरेशन फॉर्म के जरिये नॉमिनेशन से बाहर निकलना होगा। यानी, आप इस डिक्लेरेशन फॉर्म के जरिये ये बताएंगे कि आप किसी को भी नॉमिनी नहीं बनाना चाहते।
मौजूदा निवेशकों जिनमें ज्वाइंट म्यूचुअल फंड फोलियो भी शामिल हैं उन्हें भी 30 सितंबर तक नॉमिनी फाइल करना है। अगर आप 30 सितंबर तक नॉमिनी फाइल नहीं करते हैं तो आपका फोलियो फ्रीज कर दिया जाएगा। निवेशकों के डीमैट अकाउंट या म्यूचुअल फंड फोलियो तब तक फ्रीज रहेंगे, जब तक वह नॉमिनी फाइल नहीं करते या नॉमिनी बनाने से ऑप्ट-आउट (Opt Out to Declare Nominee) की घोषणा नहीं करते।
सेबी ने कई बार बढ़ाई है डेडलाइन
जुलाई 2021 में सेबी ने सभी मौजूदा ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट होल्डर्स को 31 मार्च 2022 को या उससे पहले नॉमिनी फाइल करना था। ऐसा नहीं करने पर आपका ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट फ्रीज कर दिया जाता। बाद में इसे एक साल और बढ़ाकर 31 मार्च 2023 तक कर दिया गया। अभी इसकी डेडलाइन 30 सितंबर 2023 है।
म्यूचुअल फंड यूनिटधारकों के मामले में नियामक ने 15 जून 2022 को अपने म्यूचुअल फंड ग्राहकों को नॉमिनी फाइल करने के लिए कहा गया था। लेकिन बाद में कई बार इसकी डेडलाइन को भी बढ़ाया गया है। बाद में सभी स्टेकहोल्डर्स से बातचीत के बाद ही म्यूचुअल फंड फोलियो और डीमैट अकाउंट के लिए डेडलाइन को 30 सितंबर तक के लिए बढ़ाया गया। यानी, आपका अकाउंट 30 सितंबर 2023 तक फ्रीज नहीं होगा लेकिन अगर आप नॉमिनी फाइल नहीं करते हैं तो ये 1 अक्टूबर को फ्रीज हो जाएगा।
म्यूचुअल फंड नामांकन को ऑनलाइन अपडेट करने के लिए किसी को म्यूचुअल फंड हाउस के आधिकारिक वेब पोर्टल या एनएसडीएल (NSDL) वेबसाइट पर जाना होगा।
-एनएसडीएल के पोर्टल — nsdl.co.in पर जाएं।
-होमपेज पर ‘नॉमिनेट ऑनलाइन’ विकल्प पर क्लिक करें।
-एक नया पेज खुलेगा और आपसे डीपी आईडी, क्लाइंट आईडी, पैन और ओटीपी मांगा जाएगा।
– ये सभी जानकारी देने के बाद आपको दो विकल्प मिलेंगे: ‘मैं नामांकन करना चाहता हूं’ और ‘मैं नामांकन नहीं करना चाहता’।
-जब आप किसी नॉमिनी को जोड़ने का विकल्प चुनेंगे तो एक नया पेज खुलेगा जिसमें नॉमिनी की जानकारी मांगी जाएगी। वहां आपको नॉमिनी की जानकारी देकर सबमिट करना है।