कार्यालय में कार्य करने के दौरान मोबाइल फोन से निजी काम करने से जाएगी नौकरी, मद्रास हाईकोर्ट का अहम फैसला

चेन्नई, कार्यालय में बैठकर कार्य करने के दौरान अपने मोबाइल फोन से निजी काम करने वाले सरकारी कर्मियों की नौकरी अब खतरे में पड़ सकती है।दरअसल, मद्रास हाई कोर्ट ने मंगलवार को कहा है कि सरकारी कर्मियों को कार्यालय समय के दौरान निजी इस्तेमाल के लिए मोबाइल फोन का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

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मद्रास हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति एसएम सुब्रमण्यम ने तमिलनाडु सरकार को इस संबंध में नियम बनाने को कहा है. कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार से कहा है कि वह राज्य में सभी सरकारी कर्मचारियों को कार्यालय समय के दौरान निजी इस्तेमाल के लिए मोबाइल फोन का उपयोग करने की इजाजत नहीं दें. यही नहीं कोर्ट ने इस बारे में तमिलनाडु सरकार (Tamil Nadu Government) से नियम-कायदे (Regulations) बनाने के लिए भी कहा है.

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मद्रास होई कोर्ट (Madras High Court) की बेंच ने एक सरकारी कर्मचारी की याचिका पर सुनवाई के दौरान अपने आदेश में यह भी कहा है कि जो भी इन नियमों का पालन नहीं करेगा, उनके खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया जाए. याचिका स्वास्थ्य विभाग की महिला कर्मचारी ने लगाई थी. बताया गया कि इन कर्मचारियों को ऑफिस के काम के दौरान मोबाइल का इस्तेमाल करते हुए पाया गया था. इसके बाद इन कर्मचारियों को विभाग ने निलंबित कर दिया था. इसके खिलाफ उन्होंने कोर्ट में याचिका लगाते हुए मांग की थी कि उनका निलंबन आदेश रद्द कर दिया जाए.

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याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश एसएम सुब्रमण्यम ने मामले के विस्तार में जाने से ही इनकार कर दिया और कहा कि ऑफिस में ये बात इन दिनों काफी आम हो गई है. सरकारी कर्मचारी दफ्तर के काम के दौरान निजी काम के लिए मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं, जो अच्छा चलन नहीं है. कम से कम सरकारी कर्मचारियों को इसकी इजाजत नहीं दी जानी चाहिए. साथ ही कोर्ट ने याचिका लगाने वाली महिला कर्मचारी को राहत देने से भी इनकार कर दिया।

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