लखनऊ, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ कैबिनेट ने मंगलवार को अपनी बैठक में 13 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई. इन प्रस्तावों में प्रदेश की जनता के लिए कई राहत और सुविधाओं की घोषणाएं की गई हैं.
इसके तहत अब पारिवारिक संबंधियों के नाम रजिस्ट्री करने पर स्टांप शुल्क नहीं लगेगा. इस पर केवल 5 हजार रुपये खर्च करने होंगे. कैबिनेट ने सेटलमेंट डीड के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. वहीं, डाटा सेंटर संशोधन नीति को मंजूरी के साथ ही संस्कृत विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए स्कॉलरशिप की दरों में बढ़ोत्तरी की गई है. इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप पेयजल आपूर्ति के लिए रखरखाव नीति को भी मंजूरी मिली है. वहीं, देशी-विदेशी पर्यटकों की सुविधा के लिए अब राज्य पर्यटन निगम के गेस्ट हाउस कॉन्ट्रेक्ट पर दिए जाएंगे.
1. पारिवारिक संबंधियों के बीच संपत्ति की रजिस्ट्री पर स्टांप शुल्क में छूट
कैबिनेट ने पारिवारिक संबंधियों के बीच संपत्ति की रजिस्ट्री पर स्टांप शुल्क में छूट देने का निर्णय लिया है. इसके अंतर्गत, बंटवारा पत्र (विभाजन विलेख/पार्टीशन डीड) और समझौता पत्र (सेटलमेंट डीड) पर स्टांप शुल्क नहीं लिया जाएगा. इसकी जगह केवल 5 हजार रुपए खर्च करने होंगे. यह कदम संपत्ति विवादों को आसान बनाने और पारिवारिक सौहार्द को भी बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है.
2. डाटा सेंटर संशोधन नीति को मंजूरी
आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के प्रस्ताव के तहत, “उत्तर प्रदेश डाटा सेंटर (प्रथम संशोधन) नीति-2021” को मंजूरी दी गई है. इसके अंतर्गत निवेशकों को दो ग्रिड लाइनों द्वारा विद्युत आपूर्ति का लाभ प्रदान किया जाएगा.
3. संस्कृत विद्यालयों में छात्रवृत्ति की दरों में वृद्धि
संस्कृत विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए स्कॉलरशिप की दरों में वृद्धि की गई है. इससे संस्कृत शिक्षा को प्रोत्साहन मिलेगा और विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता मिलेगी.
4. ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप पेयजल आपूर्ति के लिए रखरखाव नीति
ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप पेयजल आपूर्ति की योजना के लिए संचालन और अनुरक्षण नीति-2024 को मंजूरी दी गई है. यह नीति पानी की नियमित आपूर्ति और उसकी क्वालिटी को सुनिश्चित करेगी.
5. पर्यटकों के लिए सुविधाओं का विस्तार
देशी और विदेशी पर्यटकों के लिए राज्य पर्यटन निगम के गेस्ट हाउस कॉन्ट्रैक्ट पर दिए जाएंगे. इससे पर्यटकों को बेहतर आवासीय सुविधाएं प्राप्त होंगी और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा.
6. गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए वित्तीय सहायता
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए वी.जी.एफ. (वायबिलिटी गेप फंडिंग) की पूरी धनराशि राज्य सरकार द्वारा वहन किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है. यह परियोजना प्रदेश के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करेगी.
7. आवास और शहरी नियोजन विभाग के प्रस्ताव
आवास और शहरी नियोजन विभाग के अधीन विभिन्न विकास प्राधिकरणों और स्थानीय निकायों के लिए अचल संपत्ति के ट्रांसफर पर 2 प्रतिशत एक्स्ट्रा स्टांप शुल्क की राशि के वितरण की प्रक्रिया को तय करने के संबंध में शासनादेश में संशोधन को मंजूरी दी गई है.
8. नए मेडिकल कॉलेजों का निर्माण
केंद्र से सहायता प्राप्त योजना के तहत, जिला चिकित्सालय, देवरिया को अपग्रेडिड टैक्स ऑटोनोमस राज्य चिकित्सा महाविद्यालय के निर्माण के लिए 25 पुराने भवनों को तोड़े जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई.
9. हवाई पट्टियों पर कर्मचारियों का सदुपयोग
प्रदेश की विभिन्न हवाई पट्टियों पर तैनात कर्मचारियों के सदुपयोग और नवनिर्मित हवाई पट्टियों पर कामकाज को बेहतर बनाने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है.
10. एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के विकास के लिए भूमि का उपयोग
राजकीय इण्टर कालेज/राजकीय हाईस्कूल की उपयोग न होने वाली जमीन पर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के विकास के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है.
11. डिजिटल मीडिया नीति-2024
उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति-2024 को मंजूरी दी गई है, जो प्रदेश में डिजिटल मीडिया के विकास और उसके रेगुलेशन पर काम करेगी.
12. औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति
प्रदेश में अल्ट्रा मेगा श्रेणी की औद्योगिक इकाइयों के लिए केस-टू-केस आधार पर कस्टमाइज्ड प्रोत्साहन पैकेज स्पेशल परमिशन करने की प्रक्रिया को स्वीकृति दी गई है.
13. भूमि अधिग्रहण अधिनियम में संशोधन
Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act-2013 की धारा-10 (2) और धारा-10 (4) के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण की अधिसूचित सीमा को जनपद गौतमबुद्धनगर के लिए हल्का करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है.