1 जून से होने जा रहे हैं ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के नियमों में भारी बदलाव, अब नही होगी RTO office जाने की जरूरत

नई दिल्ली, ड्राइविंग लाइसेंस के नए नियम: भारत में कार चलाने के लिए सबसे पहले आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। भारत में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है।

18 वर्ष से अधिक आयु के भारतीय नागरिक भी आरटीओ कार्यालय में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले कंप्यूटर टेस्ट देना होगा. इसके बाद आपको लर्नर लाइसेंस मिल जाता है. लर्नर लाइसेंस बनने के एक महीने बाद और 6 महीने के अंदर आपको आरटीओ ऑफिस जाकर ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ड्राइविंग टेस्ट देना होता है और ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की बाकी प्रक्रिया से गुजरना होता है। लेकिन अब नए नियमों के तहत आपको आरटीओ ऑफिस जाकर ड्राइविंग टेस्ट देने की जरूरत नहीं होगी. आइए जानते हैं इसे कब से लागू किया जा रहा है. ये नया नियम.

भारत में अब ड्राइविंग लाइसेंस के नियम बदल गए हैं। अब किसी को भी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आरटीओ ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है। इसके लिए नया नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है. ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए यह नया नियम 1 जून 2024 से लागू होगा. नए नियम के मुताबिक अब आप किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जाकर ड्राइविंग टेस्ट दे सकते हैं लेकिन इसके लिए आपको यह ध्यान रखना होगा कि यह नियम सभी ड्राइविंग स्कूल और प्राइवेट इंस्टीट्यूट पर लागू नहीं है। इसके लिए आप केवल आरटीओ द्वारा मान्यता प्राप्त ड्राइविंग स्कूल से ही ड्राइविंग टेस्ट पास कर सकते हैं। तभी आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा.

ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जारी नए नियमों के मुताबिक, न्यूनतम 1 एकड़ जमीन पर बने ट्रेनिंग सेंटर और ड्राइविंग स्कूल को ही अनुमति दी जाएगी. इसके साथ ही संस्थान में प्रशिक्षक ड्राइविंग का प्रशिक्षण देंगे। उनके पास कम से कम हाई स्कूल डिप्लोमा या समकक्ष डिग्री होना भी अनिवार्य है। इसके साथ ही ट्रेनर के पास कम से कम 5 साल का ड्राइविंग अनुभव होना चाहिए.

इसलिए ट्रेनर को बेसिक बायोमेट्रिक और आईटी सिस्टम के बारे में भी पता होना चाहिए। हल्के वाहनों के लिए प्रशिक्षण का समय 4 सप्ताह 29 घंटे निर्धारित है। इसलिए भारी वाहनों के लिए, इसके लिए कम से कम 38 घंटे की आवश्यकता होती है। इसमें 8 घंटे की थ्योरी क्लास भी शामिल है.

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