नई दिल्ली, अब आप अपने पड़ोस की राशन की दुकानों (PDS ration shops) से पैन कार्ड, पासपोर्ट, के लिए अप्लाई कर सकेंगे. यही नहीं बिजली, पानी और अन्य यूटिलिटी के बिल का भुगतान आप ऐसी दुकानों पर जमा कर पाएंगे।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने राशन दुकानों की आमदनी बढ़ाने के लिए सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विस इंडिया लि. (सीएससी) के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किए हैं. इसके तहत उपभोक्ताओं से जुड़ी अतिरिक्त सुविधाएं मसलन पैन, पासपोर्ट के लिए आवेदन, बिजली, पानी सहित अन्य यूटिलिटी बिलों का भुगतान कराने की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
मंत्रालय के एक बयान में कहा कि राशन की दुकानों को सीएससी सेवा केंद्रों के तौर पर विकसित किया जाएगा. ऐसे सीएससी केंद्रों को अपनी सुविधा से अतिरिक्त सेवाओं का चयन करने को कहा जाएगा. इनमें बिल का भुगतान, पैन आवेदन, पासपोर्ट का आवेदन करना, चुनाव आयोग से जुड़ी सेवाएं आदि शामिल हैं. उपभोक्ता को पास की राशन दुकान पर ये सेवाएं उपलब्ध होंगी और दूसरी तरफ इन दुकानों को अतिरिक्त आय का स्रोत भी मिलेगा।
इसके अलावा, उपभोक्ताओं के लिए आसानी और सुविधाओं में सुधार करने के लिए, राज्यों-केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा प्रदान की जाने वाली राशन कार्ड सेवाओं जैसे नए कार्ड के लिए आवेदन, मौजूदा राशन कार्ड को अपडेट करना, आधार कार्ड से जोड़ने का अनुरोध, राशन उपलब्धता की स्थिति की जांच और शिकायत पंजीकरण जैसी सेवाएं एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में सीएससी के माध्यम से विभिन्न राज्यों-केंद्र शासित प्रदेशों में प्रदान की जा सकती हैं।
मंत्रालय ने कहा कि इस एमओयू का मकसद इच्छुक उचित दर दुकान डीलरों के जरिए सीएससी सेवाओं की आपूर्ति से राशन दुकानों के लिए कारोबारी अवसर और आमदनी बढ़ाना है।