सुप्रीम कोर्ट का निर्देश- 31 जुलाई तक सभी बोर्ड जारी करें 12वीं बोर्ड के रिजल्ट

नई दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट  ने मंगलवार को राज्य बोर्डों को आज से 10 दिनों के भीतर रद्द की गई कक्षा 12वीं की परीक्षाओं के मूल्यांकन के लिए अपनी संबंधित योजनाओं के बारे में सूचित करने का निर्देश दिया है।

इसके साथ ही कोर्ट ने सभी राज्य बोर्डों (State Board) को 31 जुलाई तक आंतरिक मूल्यांकन के रिजल्ट घोषित करने का निर्देश दिया है. जस्टिस एएम खानविलकर और दिनेश माहेश्वरी की बेंच ने यह आदेश दिया. पीठ ने कहा कि हम सभी बोर्डों के लिए सामान्य आदेश पारित कर रहे हैं. हम बोर्डों को निर्देश देते हैं कि आज से 10 दिनों में योजनाएं तैयार एवं नोटिफाई किया जाए और CBSE, ICSE जैसे 31 जुलाई तक आंतरिक मूल्यांकन का रिजल्ट जारी करें.।

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि सभी राज्य बोर्डों के लिए मूल्यांकन की एक समान योजना बनाना संभव नहीं है. बेंच ने कहा, “हम यूनिफ़ॉर्म स्कीम को निर्देशित नहीं करने जा रहे हैं।

प्रत्येक बोर्ड अलग और स्वायत्त है. हम पूरे भारत में एक समान योजना को निर्देशित नहीं कर सकते हैं.” पीठ अधिवक्ता अनुभा सहाय श्रीवास्तव द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें COVID-19 ​​​​स्थिति के बीच राज्य बोर्ड परीक्षा (Board Exam 2021) रद्द करने की मांग की गई थी. लेकिन याचिका लंबित थी, इसके बावजूद कई राज्य बोर्डों ने कक्षा 12वीं की परीक्षा रद्द करने की घोषणा की. छह राज्यों ने पहले ही कक्षा 12वीं की परीक्षा आयोजित की है।

आंध्र प्रदेश राज्य एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने अभी तक कक्षा 12वीं की परीक्षा आयोजित नहीं की है या इसे रद्द करने की घोषणा की है. आंध्र प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह जुलाई के अंतिम सप्ताह में परीक्षाएं अस्थाई रूप से आयोजित करने का प्रस्ताव कर रही है.

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