नई दिल्ली, भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने राजनीतिक दलों द्वारा भुनाए गए चुनावी बॉण्ड का विवरण अब तक साझा नहीं किया है। उच्चतम न्यायालय ने एसबीआई को बुधवार तक निर्वाचन आयोग को विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था।
स्टेट बैंक ने राजनीतिक दलों द्वारा भुनाए गए चुनावी बॉण्ड के विवरण का खुलासा करने के लिए 30 जून तक समय देने का अनुरोध करते हुए सोमवार को उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।
उच्चतम न्यायालय के समक्ष दायर एक आवेदन में, स्टेट बैंक ने दलील दी कि ”प्रत्येक साइलो” से जानकारी फिर से प्राप्त करना और एक ‘साइलो’ की जानकारी को दूसरे से मिलाने की प्रक्रिया में समय लगेगा।
स्टेट बैंक की याचिका अब तक सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं की गई है। सूत्रों ने बताया कि निर्वाचन आयोग के साथ कोई विवरण साझा नहीं किया गया है। चुनाव निकाय के एक प्रवक्ता ने कहा कि इस मुद्दे पर कोई जानकारी नहीं है।