सपा नेता आजम खान को मिली बड़ी राहत, MP, MLA कोर्ट ने किया बरी, क्या अब आयेंगे जेल से बाहर

लखनऊ, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेता और रामपुर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक आजम खान को बड़ी राहत मिली है. चुनाव के वक्त में आदर्श आचार संहिता के एक मामले में विधायकों और सांसदों के मामले सुनने वाली कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया है.

हालांकि MP-MLA Court से बरी किए जाने के बाद भी आजम खान जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे. उन पर और मामले भी चल रहे हैं. आजम खान पर आरोप था कि वह आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए अपने वाहन से मतदान केंद्र पहुंचे थे,जो कि 200 मीटर दायरे के अंदर आता था. नियम है कि 200 मीटर की दूरी तक कोई भी वाहन नहीं आ सकता.

साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान तात्कालिक एसडीएम सदर और रिटर्निंग ऑफिसर ने आजम खान के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 171F औऱ 133 लोकप्रतिनिधि अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया था.

इससे पहले 31 जुलाई को एमपी-एमएलए कोर्ट ने आजम खान को डूंगरपुर प्रकरण में अदालत ने आजम खान और अन्य को बरी कर दिया था. डूंगरपुर प्रकरण वर्ष 2016 का था, जब प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और आजम खान कैबिनेट मंत्री थे.

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