नई दिल्ली, दूरसंचार विभाग ने कहा है कि भारत में नाबालिगों को सिम कार्ड जारी नहीं किए जाने चाहिए, यानि अब 18 साल से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति को देश में किसी भी टेलीकॉम ऑपरेटर द्वारा सिम कार्ड नहीं दिया जा सकता है।
दूरसंचार विभाग का कहना है कि नाबालिग को सिम कार्ड बेचना एक अवैध गतिविधि होगी। यह एक बेहद आम सवाल है जिसे अक्सर लोग पूछा करते हैं लेकिन इसका सही जवाब नहीं मिल पता है। आमतौर पर कहा जाता है कि एक व्यक्ति अपने नाम पर अधिकतम 9 सिम कार्ड खरीद सकता है जबकि ऐसा नहीं है। एक व्यक्ति वास्तव में अपने नाम पर अधिकतम 18 सिम कार्ड खरीद सकता है। इनमें से 9 का उपयोग मोबाइल कॉल और अन्य 9 का उपयोग मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन के लिए होगा।
हाल ही में सरकार ने सिम कार्ड लेने के नियम में बदलाव किए हैं जिसके मुताबिक आप सिम कार्ड लेने के लिए फिजिकल की जगह डिजिटल (केवाईसी) होगा। ऐसे में ग्राहकों को किसी तरह के डॉकयुमेंट जमा करने की ज़रूरत नहीं होगी। इसके अलावा, पोस्टपेड सिम को प्रीपेड में बदलने के लिए भी किसी डॉकयुमेंट की आवश्यकता नहीं होगी। नेटवर्क प्रोवाइडर कंपनी ऐप के ज़रिए यूजर्स खुद KYC कर सकेंगे और इसके लिए केवल एक रूपये चार्ज लगेगा।