धारा-144 को लखनऊ में एक महीना और बढ़ाया गया , धर्मस्‍थल व शादी समारोह में 50 से अधिक लोगों को अनुमति नहीं

लखनऊ, क्षेत्र पंचायत प्रमुख उप प्रमुख चुनाव के नामांकन आठ जुलाई और 10 जुलाई को मतगणना, 21 को ईद-उल-जुहा बकरीद, कांवड़ यात्रा, 26 जुलाई से श्रावण मास को देखते हुए मंगलवार को एक महीने के लिए धारा-144 बढ़ा दी गई है। संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था पीयूष मोॢडया ने बताया कि पांच अगस्त तक धारा-144 लागू रहेगा। इस दौरान सार्वजनिक स्थलों पर पांच से अधिक लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा। शादी समारोह, धाॢमक स्थलों में 50 से अधिक लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा। मास्क लगाना और शारीरिक दूरी बनाए रखना जरूरी होगा।

  • कंटेनमेंट जोन को छोड़कर होटल, रेस्टोरेंट, जिम, सिनेमा हाल व स्टेडियम में क्षमता का 50 फीसद लोग जा सकेंगे।
  • सार्वजनिक स्थानों पर पांच लोगों के एकत्र होने, जुलूस निकालने व प्रदर्शन करने पर प्रतिबंध रहेगा।
  • रात्रि 10 बजे से सुबह छह बजे तक धाॢमक स्थलों से लाउडिस्पीकर बजाने पर प्रतिबंध रहेगा।
  • दीवारों पर किसी धर्म समुदाय को ठेस पहुंचाने वाले बैनर व पोस्टर नहीं लगाया जा सकता है।कोई व्यक्ति छत पर या सार्वजनिक स्थानों पर बोतल या ईंट पत्थर एकत्र नहीं कर सकेगा।
  • समुदाय विशेष को लेकर भाषण व कार्यक्रमों को करने नहीं दिया जाएगा।
  • साइबर कैफे में पैनकार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस व पासपोर्ट बनवाने आने वालों पर निगाह रखने के लिए क्लोज सॢकट कैमरा और छह महीने तक उनका रिकॉर्ड रखना जरूरी होगा।
  • शनिवार व रविवार को लाकडाउन लागू रहेगा।
  • मास्क न पहने, सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर प्रतिबंध रहेगा और नियमों के तहत कार्रवाई भी की जाएगी।
  • सफाई कर्मचारियों और पुलिस कॢमयों के साथ अभद्रता करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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