नई दिल्ली, सहारा की स्कीमों में पैसा लगा चुके लाखों निवेशकों के लिए अच्छी खबर है। सरकार ने यह पैसा लौटाना शुरू कर दिया है। यूनियन होम और को-ऑपरेटिव मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को बताया कि सहारा को-ऑपरेटिव ग्रुप में फंसे लोगों का पैसा ट्रांसफर करना शुरू किया जा चुका है।
अभी तक 112 बेनेफिशयरी के खाते में 10,000 रुपये ट्रांसफर किये जा चुके हैं। सहारा पोर्टल पर लाखों की संख्या में लोगों ने अपने पैसे वापिस पाने के लिए क्लेम फॉर्म भरा है।सहारा स्कीम में लगाने वाले लोगों को पहली किश्त के मिले 10,0000 रुपये
अमित शाह ने कहा कि आज 112 लाभार्थियों को 10,000 रुपये की पहली किश्त ट्रांसफर कर दी गई है। अब तक 18 लाख लोगों ने पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराया है। शाह ने पिछले महीने सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज (CRCS) सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया था, जिस पर सहारा ग्रुप की चार सहकारी समितियों के डिपॉजिटर्स पैसा पैसा वापस पाने के लिए अपना क्लेम फाइल कर रहे हैं।
29 मार्च, 2023 को अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि सहारा समूह की सहकारी समितियों के सही जमाकर्ताओं के पैसा वापिस किये जाएं। कोर्ट ने सहारा-सेबी रिफंड खाते से 5,000 करोड़ रुपये सीआरसीएस में ट्रांसफर करने के लिए भी कहा था। ये पूरा प्रोसेस सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी क देखरेख में पूरा हो रहा है।
45 दिन में खाते में आ जाएंगे पैसे
सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से अपनी जमा पैसा वापस पाने का तरीका बहुत आसान है और इसके लिए न तो आपको कोई चार्ज देना होगा और न ही किसी एजेंट की मदद लेनी होगी। निवेशक स्वयं इस पोर्टल पर लॉग इन करके अपना नाम रजिस्टर कर सकते हैं और वैरिफिकेशन के बाद रिफंड प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। पैसे वापस करने का पूरा प्रोसेस 45 दिनों के अंदर निपटा लिया जाएगा। दरअसल, 30 दिनों में रिफंड के लिए अप्लाई करने वाले निवेशकों के डॉक्यूमेंट का वैरिफिकेशन सहारा समूह की समितियां करेंगी। उसके बाद 15 दिनों
डिपॉजिटर्स को https://mocrefund.crcs.gov.in/ पर जाना होगा।
वहां अपना 12 डिजिट का मेंबरशीप नंबर, आधार के आखिरी 4 डिजिट नंबर, आधार नेंबर से लिंक
मोबाइल नंबर चाहिए होगा जिस पर ओटीपी आ सके।
क्लेम डिटेल्स को भरना होगा। अब आपका फॉर्म तैयार है और इसमें सभी जानकारी भर दें।
अपनी फोटों लगाएं और क्लेम फॉर्म पर साइन कर दें।
क्लेम फॉर्म को अपलोड कर दें। इसके साथ अपने पैन कार्ड की फोटो डॉक्यूमेंट के साथ अपलोड करके सबमिट कर दें। 50,000 रुपये से ऊपके के क्लेम को पाने के लिए पैन कार्ड अनिवार्य है।
रिफंड डिपॉजिटर्स के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। यानी, अपने आप आपके अकाउंट में ऑनलाइन क्लेम फाइल करने के 45 दिनों के अंदर आ जाएगा। हालांकि, पहले आपके क्लेम की वैरिफिकेशन होगी। ये सभी जानकारी आपको SMS के जरिये मिल जाएगी।