नई दिल्ली, केंद्रीय बैंक आरबीआई ने बैंकों और माइक्रो फाइनेंस कंपनियों द्वारा नए डेबिट और क्रेडिट कार्ड जारी करने को लेकर बुधवार को बड़ा फैसला लिया है. आरबीआई ने मास्टरकार्ड जारी करने पर रोक लगा दी है. अब बैंक नए या पुराने ग्राहकों को मास्टर डेबिट और क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर पाएंगे. आरबीआई का यह फैसला 22 जुलाई से लागू होगा।
दरअसल, बैंकों की ओर से जो डेबिट और क्रेडिट कार्ड जारी किए जाते हैं, उसे कंपनियां बनाती हैं। इन्हीं में से एक है- मास्टरकार्ड एशिया/पैसिफिक पीटीई लिमिटेड (मास्टरकार्ड). मास्टरकार्ड एक पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर है, जो पीएसएस अधिनियम के तहत देश में कार्ड नेटवर्क संचालित करने के लिए अधिकृत है।
भारतीय रिजर्व बैंक ने बुधवार को मास्टरकार्ड एशिया/पैसिफिक पीटीई लिमिटेड (मास्टरकार्ड). पर कार्रवाई करते हुए 22 जुलाई से अपने कार्ड नेटवर्क पर नए घरेलू डेबिट, क्रेडिट या प्रीपेड ग्राहकों को शामिल करने पर प्रतिबंध लगा दिया है।
Reserve Bank of India takes supervisory action on Mastercard Asia / Pacific Pte. Ltd.https://t.co/Awx9t2Ssdt
— ReserveBankOfIndia (@RBI) July 14, 2021
आरबीआई की ओर से जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, कंपनी ने भुगतान प्रणाली डेटा के भंडारण पर आरबीआई के मानदंडों का उल्लंघन किया है. इसलिए RBI ने मास्टरकार्ड पर रोक लगाने का फैसला लिया है. यह रोक पेमेंट सेक्शन 17 और सैटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के तहत लगाई गई है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, काफी समय से कार्ड जारी करनेवाली कंपनियों को इस बारे में चेताया जा रहा था. केंद्रीय बैंक ने एक बयान में कहा, ‘पर्याप्त अवसर दिए जाने के बावजूद, कंपनी भुगतान प्रणाली डेटा के भंडारण के निर्देशों का अनुपालन नहीं कर रही थी.’ इसलिए कार्रवाई की गई. आरबीआई ने कहा कि भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (पीएसएस एक्ट) की धारा 17 के तहत आरबीआई में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए कंपनी पर कार्रवाई की गई है.
RBI के फैसले के बाद बैंक नए मास्टर कार्ड जारी नहीं कर पाएंगे. हालांकि रिजर्व बैंक ने स्पष्ट किया है कि पुराने मास्टर कार्ड जारी रहेंगे. इसका मतलब साफ है कि उनके डेबिट और क्रेडिट कार्ड पर सभी सर्विस पहले की तरह जारी रहेंगी. आरबीआई के आदेश का मास्टरकार्ड के मौजूदा ग्राहकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा. आरबीआई द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि ‘मास्टरकार्ड’ डेबिट और क्रेडिट कार्ड जारी करने वाले सभी बैंकों और गैर-बैंकों को इन निर्देशों का पालन करने की सलाह देगा।