Paytm पेमेंट बैंक पर RBI का बड़ा एक्शन, ₹5.39 करोड़ का लगाया जुर्माना, KYC में की थी गड़बड़ी

नई दिल्ली, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर ₹5.39 करोड़ का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना केवाईसी, साइबर सिक्योरिटीज आदि से संबंधित दिशानिर्देशों के कुछ प्रावधानों का पालन नहीं करने पर लगाया गया है।

रिजर्व बैंक ने बताया कि यह कार्रवाई नियामक अनुपालन में कमियों के विश्लेषण के आधार पर की गई थी। इस बीच, गुरुवार के दिन पेटीएम की पैरेंट कंपनी वन97 कम्युनिकेशंस के शेयर में 1.47% की गिरावट आई और भाव 957.60 रुपये पर बंद हुआ।

आरबीआई ने कहा कि यह कार्रवाई विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका मकसद बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर निर्णय लेना नहीं है। आरबीआई ने अपने बयान में कहा कि यह जुर्माना बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के तहत की गई है। इसमें आरबीआई को कार्रवाई का अधिकार है।

आपको बता दें कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक बिना किसी थर्ड पार्टी ऐप प्रोवाइडर के, खुद से ही यूपीआई लेन-देन करवाता है। इसकी लोकप्रियता व्यापारी भुगतानों और छोटे शहरों, कस्बों में ज्यादा है। ग्राहक और व्यापारी, दोनों ही यूपीआई के द्वारा पैसा भेजने और प्राप्त करने के लिए पेटीएम पेमेंट्स बैंक का इस्तेमाल कर सकते हैं।

बता दें कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक बिना किसी थर्ड पार्टी ऐप प्रोवाइडर के, खुद से ही यूपीआई लेन-देन करवाता है। इसकी लोकप्रियता व्यापारी भुगतानों और छोटे शहरों, कस्बों में ज्यादा है। ग्राहक और व्यापारी, दोनों ही यूपीआई के द्वारा पैसा भेजने और प्राप्त करने के लिए पेटीएम पेमेंट्स बैंक का इस्तेमाल कर सकते हैं।

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