10 रुपये के सिक्के को लेकर RBI ने ले लिया बड़ा फैसला, यहां जानिए क्या है गाइडलाइन जारी

नई दिल्ली, आज के डिजिटलाइजेशन के जमाने में कैश करेंसी लगातार चलन से बाहर हो रही है। ज्यादातर लोग ऑनलाइन पेमेंट करना पसंद करते हैं। वहीं, इसके बावजूद भी कुछ काम ऐसे हैं, जो कैश में ही चलते हैं, जैसे कहीं ऑटो का किराया देना या परचुन की दुकान से सामान खरीदना।

अकसर, ऐसे में पांच, दस के सिक्कों (RBI currency rules) को लेकर लोगों में बहस होती दिखती है। दस का सिक्का लेने से लोग इंकार कर देते हैं। वहीं, दस रुपये का सिक्का अब मार्केट में कम होता दिख रहा है। दूसरी और आरबीआई (reserve Bank of India) ने अब इस झंझट को ही खत्म कर दिया है। दस रुपये के सिक्के को लेकर बड़ा एलान कर दिया है।

दस रुपये का सिक्का लेने से कतरा रहे लोग

10 रुपये के सिक्के का डिजाइन अन्य सिक्कों से अलग है। दस रुपये के सिक्के के चारों और पितल का घेरा और बीच में स्टील रूपी धातू। वहीं दस रुपये के सिक्के के अलग-अलग डिजाइन होने की वजह से लोग असली नकली के कन्फ्यूजन में रहते हैं। कुछ लोग तो 10 रुपये के सिक्के को अमान्य (reserve Bank of India) ही बता देते हैं। काफी क्षेत्रों में लोग इसे लेते भी नहीं, जिस वजह से चलन से कम हो रहा है। ऐसे में लोग दस के सिक्के को लेने से कतराते हैं।

आरबीआई (RBI) ने दस रुपये के सिक्के को लेकर फैली भ्रांतियों के चलते बड़ा फैसले लिया है। आरबीआई ने राज्य सरकारों के परिवहन कर्मचारियों से 10 रुपये के सिक्के लेने के निर्देश दिए हैं। वहीं, आरबीआई (reserve Bank of India) ने दस रुपये के सिक्के के बारे में जागरूकता पोस्टर लगाने, सभी बैंकों से विज्ञापन प्रकाशित करने आदि की बात कही है।

नहीं कर सकते दस रुपये का सिक्का लेने से मना

10 रुपये का सिक्का (10 rupees coin) कई लोग सोचते हैं कि यह चलन में नहीं है। देश में कई इलाकों में दस के सिक्के को लेने से मना कर दिया जाता है। परंतु, दस का सिक्का चलन में है और इसे लेने से भी मना नहीं किया जा सकता है। ज्यादातर लोगों को इस बात की भी जानकारी नहीं है कि देश की करेंसी लेने से मना करने पर कानून आप पर कार्रवाई की जा सकती है। दस का सिक्का न लेना दुकानदार को महंगा पड़ सकता है।

दस का सिक्का न लेने के प्रति सबसे बड़ा कारण दस के सिक्के के असली नकली होने के भ्रम को लेकर है। दरअसल, देश में कुछ स्थानों पर दस के नकली सिक्के (RBI Coins Rules) बनाते लोगों को पकड़ा था, उन लोगों ने नकली दस के सिक्कों को मार्केट में धकेल दिया था, जिसके बाद वे पकड़े गए। तब लोगों में दस के सिक्के को लेकर असली नकली का कन्फूजन पैदा हो गया। कई लोगों ने तो इसे चलन से ही बाहर मान लिया।

सिक्का नहीं लेने पर होगी कार्रवाई

भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 489ए से 489ई के तहत करेंसी के बारे में कई प्रावधान है। इसके तहत नोट और सिक्के की जाली छपाई नहीं की जा सकती। ना ही नकली नोट या नकली सिक्के चलन में लाए जा सकते हैं। इसी के तहत अगर कोई असली सिक्के लेने से मना करे तो वो भी अपराध है। इसके अनुसार मना करने वाले पर जुर्माना, कारावास या दोनों लग सकते हैं। आपसे भी कोई सिक्का लेने से मना करें तो आप भी कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं।

कोई व्यक्ति सिक्का लेने से मना करता है तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का भी प्रावधान है। इसके लिए भारतीय मुद्रा अधिनियम और आईपीसी की धाराओं में कार्रवाई हो सकती है। वहीं, आरबीआई (reserve Bank of India) को भी शिकायत दी जा सकती है। आरबीआई (RBI) भी ऐसे व्यक्तियों पर कार्रवाई कर सकता है।

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