नई दिल्ली, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकों को 31 मार्च को सरकारी कामकाज के लिए शाखाएं खोलने का निर्देश दिया है. 31 मार्च को रविवार है और यह चालू वित्त वर्ष का अंतिम दिन है.
RBI ने बयान में कहा कि भारत सरकार ने सरकारी प्राप्तियों और भुगतान से संबंधित बैंकों की सभी शाखाओं को 31 मार्च, 2024 (रविवार) को लेनदेन के लिए खुला रखने का अनुरोध किया है ताकि वित्त वर्ष 2023-24 में प्राप्तियों और भुगतान से संबंधित सभी सरकारी लेनदेन का हिसाब रखा जा सके.
इसमें कहा गया कि इसी तरह एजेंसी बैंकों को सलाह दी जाती है कि वे 31 मार्च, 2024 (रविवार) को सरकारी व्यवसाय से संबंधित अपनी सभी शाखाएं खुली रखें.
RBI ने बैंकों को रविवार को खुले रहने की सलाह क्यों दी?
बैंक हर महीने के सभी रविवार और दूसरे और चौथे शनिवार को बंद रहते हैं. हालांकि, RBI ने कहा, भारत सरकार ने अनुरोध किया है कि सरकारी प्राप्तियों और भुगतानों को संभालने वाले बैंकों की सभी शाखाएं 31 मार्च (रविवार) को लेनदेन के लिए खुली रहें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के सभी लेनदेन विधिवत दर्ज किए जाएं.
एजेंसी बैंक क्या हैं?
भारतीय रिजर्व बैंक अपने स्वयं के कार्यालयों और एजेंसी बैंकों के माध्यम से केंद्र और राज्य सरकारों के सामान्य बैंकिंग व्यवसाय का ऑपरेशन करता है.
एजेंसी बैंकों की सूची
पब्लिक सेक्टर के बैंक (After Integration):
- बैंक ऑफ बड़ौदा
- बैंक ऑफ इंडिया
- बैंक ऑफ महाराष्ट्र
- केनरा बैंक
- सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
- इंडियन बैंक
- इंडियन ओवरसीज बैंक
- पंजाब एंड सिंध बैंक
- पंजाब नेशनल बैंक
- भारतीय स्टेट बैंक
- यूको बैंक
- यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
प्राइवेट सेक्टर के बैंक
- एक्सिस बैंक लिमिटेड
- सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड
- डीसीबी बैंक लिमिटेड
- फेडरल बैंक लिमिटेड
- एचडीएफसी बैंक लिमिटेड
- ICIC बैंक लिमिटेड
- IDBI बैंक लिमिटेड
- IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड
- इंडसइंड बैंक लिमिटेड
- जम्मू और कश्मीर बैंक लिमिटेड (सीमित एजेंसी व्यवसाय के लिए स्वीकृत)
- कर्नाटक बैंक लिमिटेड
- करूर वैश्य बैंक लिमिटेड
- कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड
- RBL बैंक लिमिटेड
- साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड
- यस बैंक लिमिटेड
- धनलक्ष्मी बैंक लिमिटेड
- बंधन बैंक लिमिटेड
- CSB बैंक लिमिटेड
- तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड
फॉरेन बैंक
डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड (शिड्यूल्ड विदेशी बैंक को पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक प्रणाली के माध्यम से भारत में बैंकिंग व्यवसाय चलाने के लिए RBI द्वारा लाइसेंस जारी किया गया है)