नई दिल्ली, भारतीय रेलवे अपने यात्रियों की सुविधा के लिए समय-समय पर नए नियम बनाता रहता है। ट्रेन टिकट बुकिंग और कैंसिलेशन को लेकर भी कई नियम हैं जिनकी जानकारी अक्सर यात्रियों को नहीं होती, जिससे रिफंड को लेकर भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है।
आइए जानते हैं कि ट्रेन टिकट कैंसिल करने पर कब और कितना पैसा वापस मिलता है।
टिकट कैंसिल करने के सामान्य नियम
भारतीय रेलवे के नियमों के मुताबिक टिकट कैंसिल करने का रिफंड इस बात पर निर्भर करता है कि आप ट्रेन के खुलने से कितने समय पहले टिकट कैंसिल करते हैं:
- ट्रेन खुलने के 48 घंटे पहले: यदि आप ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान समय से 48 घंटे या उससे अधिक समय पहले अपना टिकट कैंसिल करते हैं, तो आपके कुल किराए का 25% कैंसिलेशन चार्ज के रूप में काटा जाएगा।
- ट्रेन खुलने के 12 से 4 घंटे पहले: अगर आप ट्रेन के प्रस्थान समय से 12 घंटे से 4 घंटे पहले के बीच टिकट कैंसिल करते हैं, तो कुल किराए का 50% पैसा काट लिया जाएगा।
- ट्रेन छूटने के बाद: ट्रेन छूटने के बाद टिकट कैंसिल नहीं किया जा सकता है और इस स्थिति में कोई रिफंड नहीं मिलता।.

वेटिंग और RAC टिकट के नियम
कंफर्म टिकट के अलावा, वेटिंग और RAC (Reservation Against Cancellation) टिकट के लिए भी अलग नियम हैं:
- कंफर्म नहीं हुआ टिकट (वेटिंग): यदि आपका टिकट कंफर्म नहीं हुआ है और आप चार्ट बनने से पहले उसे कैंसिल करते हैं, तो प्रति यात्री ₹60 की कटौती के बाद बाकी का पैसा वापस कर दिया जाता है.
- RAC टिकट: RAC टिकट को चार्ट बनने से पहले कैंसिल करने पर भी ₹60 प्रति यात्री की कटौती होती है। वहीं चार्ट बनने के बाद RAC टिकट कैंसिल करने पर कोई रिफंड नहीं दिया जाता है।
किस क्लास के टिकट पर कितना चार्ज?
IRCTC की वेबसाइट के अनुसार टिकट कैंसिलेशन पर विभिन्न क्लास के लिए अलग-अलग शुल्क तय किए गए हैं:
- सेकंड क्लास: ₹60 प्रति यात्री
- स्लीपर क्लास: ₹120 प्रति यात्री
- AC 3 Tier: ₹180 प्रति यात्री
- AC 2 Tier: ₹200 प्रति यात्री
- फर्स्ट एसी क्लास: ₹240 प्रति यात्री

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ई-टिकट के लिए क्या हैं नियम?
ऑनलाइन बुक किए गए टिकट के लिए कुछ खास बातें हैं:
- कंफर्म ई-टिकट (चार्ट बनने के बाद): यदि आपका कंफर्म ई-टिकट है और चार्ट बन चुका है, तो इसे ऑनलाइन कैंसिल नहीं किया जा सकता. ऐसे में आपको रिफंड के लिए ‘टिकट नहीं लिया’ (TDR) फॉर्म भरकर अप्लाई करना होगा।
- वेटिंग ई-टिकट: वेटिंग ई-टिकट, यदि कंफर्म नहीं होता है, तो चार्ट बनने से पहले अपने आप कैंसिल हो जाता है और इसका पूरा पैसा यात्री के खाते में वापस आ जाता है।
- ट्रेन कैंसिल होने पर: अगर किसी कारणवश ट्रेन ही कैंसिल हो जाती है, तो पूरा किराया वापस कर दिया जाता है. ई-टिकट के लिए ऐसी स्थिति में आपको कोई कार्रवाई करने की जरूरत नहीं होती है; पैसा अपने आप आपके बैंक खाते में आ जाता है।
अधिक जानकारी के लिए आप IRCTC की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं।




