प्रोफेसर रतन लाल को मिली ज़मानत, ज्ञानव्यापी मस्जिद मामले में की थी कथित टिप्पणी

नई दिल्ली, एक अदालत ने दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रतन लाल को 50 हजार रुपए के मुचलके और इतनी ही राशि पर जमानत दे दी है। वाराणसी में स्थित ज्ञानवापी मस्जिद मामले में एक सोशल मीडिया पोस्ट के संबंध में उन्हें शुक्रवार को गिरफ्तार किया गया था।

पुलिस के मुताबिक इतिहास पढ़ाने वाले प्रोफेसर रतन लाल ने मंगलवार को कथित तौर पर ढांचे की तस्वीर पोस्ट की थी और आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। एक अधिकारी ने कहा कि लाल को पहले पूछताछ के लिए बुलाया गया और बाद में गिरफ्तार कर लिया गया।

पुलिस के अनुसार, लाल के खिलाफ आईपीसी की धारा 153-ए (धर्म के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना) और 295-ए (धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से किए गए दुर्भावनापूर्ण कृत्य) के तहत एक सामाजिक कार्यकर्ता की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया था। मंगलवार देर रात साइबर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

 

सोशल मीडिया पोस्ट के वायरल होने के बाद रतन लाल ने एक वीडियो पोस्ट करते हुए कहा था कि उन्हें ऑनलाइन कई धमकियां मिल रही हैं और उन्होंने पुलिस से सुरक्षा और मदद मांगी है।

 

वाम दलों से संबद्ध छात्र संगठन ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आइसा) के कार्यकर्ताओं ने शनिवार को हिंदू कॉलेज के एसोसिएट प्रोफेसर रतन लाल की गिरफ्तारी के विरोध में दिल्ली विश्वविद्यालय के कला संकाय के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा। पुलिस ने कहा कि जिला पुलिस के अलावा महिला पुलिसकर्मियों सहित बाहरी सुरक्षा बल की चार कंपनियां तैनात की गई हैं।

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