सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर केंद्र सरकार ने नीट पीजी काउंसलिंग पर लगाई रोक

नई दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर केंद्र सरकार ने सोमवार से शुरू होने वाली नीट पीजी काउंसलिंग पर रोक लगा दी है। ये काउंसलिंग देशभर के मेडिकल कॉलेजों में पोस्ट ग्रैजुएट कोर्सेस में एडमिशन के लिए शुरू होनी थी, लेकिन कोर्ट ने कहा है कि फिलहाल इस पर रोक लगाई जाए, क्योंकि जब तक कोर्ट अखिल भारतीय कोटा (एआईक्यू) में ओबीसी और ईडब्ल्यूएस आरक्षण शुरू करने के केंद्र के फैसले की वैधता का फैसला नहीं कर लेता तब तक ये रोक जारी रहेगी।

जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने कहा है कि ‘नीट एमडीएस के लिए काउंसलिंग तब तक शुरू नहीं होगी, जब तक कोर्ट ऑल इंडिया कोटा में ईडब्ल्यूएस-ओबीसी आरक्षण की वैधता से संबंधित मुद्दे पर फैसला नहीं कर लेता।’ जवाब में केंद्र सरकार की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज ने कोर्ट को आश्वासन दिया कि नीट-पीजी के लिए काउंसलिंग तब तक शुरू नहीं होगी जब तक कि कोर्ट अन्य OBC और EWS श्रेणी के लिए आरक्षण शुरू करने के केंद्र के अखिल भारतीय कोटा (एआईक्यू) फैसले की वैधता का फैसला नहीं कर लेता। कोर्ट ने केंद्र से कहा है कि अगर काउंसलिंग को पहले शुरू किया जाता है तो छात्रों के लिए ये गंभीर समस्या होगी।

आपको बता दें कि केएम नटराज ने यह आश्वासन तब दिया जब अदालत में याचिका दायर करने वाले नीट उम्मीदवारों की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद दातार ने बेंच के समक्ष ये बताया कि स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक ने 25 अक्टूबर से काउंसलिंग को शुरू करने का फैसला लिया था।

 

आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने नीट परीक्षा के जरिए होने वाले मेडिकल एडमिशन में EWS और OBC कोटा लागू करने का निर्णय लिया था। इसके अनुसार, ओबीसी वर्ग को 27 फीसदी और ईडब्ल्यूएस को 10 फीसदी सीटों पर आरक्षण का लाभ मिलेगा।

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