नई दिल्ली, मतदाता पहचान पत्र भारत के चुनाव आयोग द्वारा भारतीय नागरिकों को जारी किया गया एक पहचान पत्र है। यह एक भारतीय नागरिक के लिए आइडेंटिटी प्रूफ या एड्रेस प्रूफ के रूप में भी काम करता है।
चुनाव के दौरान वोट डालने के लिए आपके पास वोटर आईडी कार्ड जरूर होना चाहिए।
यह कार्ड केवल वोटिंग के लिए ही मान्य नहीं है, कई सरकारी योजनाएं भी हैं जहां इसकी आवश्यकता होती है। भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार, मतदान करने के योग्य प्रत्येक नागरिक के पास वोटर आईडी कार्ड हो सकता है।
विधानसभा चुनाव नजदीक आने वाले हैं और अगर किसी कारणवश आप किसी और जगह शिफ्ट होने जा रहे हैं तो अपने वोटर आईडी कार्ड पर अपना पता बदलना न भूलें। यह आसान है, और ऐसा करने के दो तरीके हैं- पहला ऑफलाइन और दूसरा ऑनलाइन। यदि आप अपना पता ऑफ़लाइन बदलना चाहते हैं, तो अपने वर्तमान पते के प्रमाण के साथ अपने निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव अधिकारी को आवेदन पत्र जमा करें।
कैसे बदले मतदाता पहचान पत्र में ऑनलाइन पता
स्टेप 1: राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल www.nvsp.in पर लॉगइन करें
स्टेप 2: यदि आप किसी अन्य निर्वाचन क्षेत्र में चले गए हैं, तो आपको ‘ऑनलाइन एप्लिकेशन फोर रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यू वोटर/ ट्रांसफर फ्रॉम AC टू AC’ के तहत फॉर्म 6 पर क्लिक करना होगा।
स्टेप 3: यदि आप एक ही निर्वाचन क्षेत्र के भीतर एक निवास से दूसरे निवास स्थान पर गए हैं, तो फॉर्म 8A पर क्लिक करें।
स्टेप 4: यहां अपना नाम, जन्म तिथि, राज्य, निर्वाचन क्षेत्र, वर्तमान स्थायी पता सहित सभी आवश्यक जानकारियां भरें।
स्टेप 5: कुछ डिटेल्स ऑप्शनल हैं, जैसे ईमेल पता और मोबाइल नंबर। इन्हें भी भरें।
स्टेप 6: फोटोग्राफ, एड्रेस प्रूफ और उम्र के प्रमाण सहित सभी सहायक दस्तावेज अपलोड करें।
स्टेप 7: सभी अपलोड किए गए दस्तावेजों के साथ फॉर्म ऑनलाइन जमा करें।
स्टेप 8: अब, डिक्लेरेशन ऑप्शन भरें और कैप्चा दर्ज करें।
स्टेप 9: सभी डिटेल्स को वेरिफाई करें।
स्टेप 10: अब सबमिट टैब पर क्लिक करें।