नई दिल्ली, अमूमन देखने को मिलता है कि आपके पास कटे-फटे नोट होते हैं तो उन्हें बदलने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे कटे नोटों से आप खरीदारी भी नहीं कर पाते हैं।
अगर आपके पास कटा-फटा नोट है तो अब घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बैंक इसके बदले आपको पैसे देंगी।
भारतीय रिजर्व बैंक(आरबीआई) ने अब एक ऐसा नियम बनाया है, जिससे आपको कटे-फटे नोट बदलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके लिए आपको कोई अतिरिक्त पैसा नहीं देना होगा। आरबीआई के दिशा-निर्देश के अनुसार कटे-फटे नोट देश में कहीं भी किसी भी बैंक से बदले जा सकते हैं।
इसके लिए जरूरी नहीं की आप होम ब्रांच पर ही जायें। अगर आपको बैंक ब्रांच नोट बदलने से मना करती है तो उस बैंक के खिलाफ कार्रवाई भी होने का प्रावधान है। हालांकि ये भी ध्यान में रखना जरूरी है कि नोट जितनी बुरी हालत में होगा, उसकी कीमत उतनी ही कम भी हो जाएगी।
छोटे नोट जैसे की 5,10,20,50 के फटे हुए नोट जिनका कम से कम पचास प्रतिशत हिस्सा सुरक्षित है, तो आपको बदले में यह नोट मिल जायेंगे। वहीं, अगर फटे हुए नोटों की संख्या 20 से ज्यादा है, तो और नोटों की कीमत 5000 रुपये से ज्यादा है तो इसके लिए आपको फीस देनी होगी।
नोट बदलने का जरूरी नियम है कि सिक्योरिटी के साइन जैसे कि सीरियल नंबर, गांधी जी का वाटरमार्क, गवर्नर के हस्ताक्षर आदि दिखाई दे रहे हैं तो बैंक ऐसे नोट बदलने से मना नहीं कर सकता है। अगर आपके पास मौजूद नोट बहुत ज्यादा फटे हुए हैं, कई टुकड़ों में हैं तो ऐसे में आपको RBI की ब्रांच में ये नोट पोस्ट के द्वारा भिजवाने होंगे। जहां अकाउंट नंबर, IFSC कोड, नोट कितनी कीमत का है आदि जानकारी देना जरूरी है।