नई दिल्ली, आधार कार्ड और पैन कार्ड की तरह ही वोटर आईडी कार्ड भी उन जरूरी दस्तावेजों में से एक है। जिसका आपके पास होना बेहद जरूरी है. सरकारी हो या फिर गैर सरकारी काम इन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत आपको कभी ना कभी पड़ ही जाती है. इसलिए इन दस्तावेजों को संभाल कर रखना बहुत जरूरी है. और अगर इन महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से कुछ गुम हो जाए, तो टेंशन हो जाती है. लेकिन अब आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है,
अगर गलती से आपका वोटर आईडी कहीं गुम हो भी गया है, तो घर बैठे आराम से आप दूसरा बनवा सकते हैं. इस प्रक्रिया को फॉलो करते हुए आपको नया वोटर आईडी मिल जाएगा.
दरअसल 18 साल से ऊपर होने पर हर भारतीय को वोट करने का अधिकार दिया गया है. ऐसे में मतदाता पहचान पत्र यानी की वोटर आईडी कार्ड जारी होने के बाद ही आप चुनाव में हिस्सा ले सकते हैं. इसके अलावा भी यह डॉक्यूमेंट कहीं पर भी आपकी पहचान पत्र के रूप में काम करता है. इसलिए अगर वोटर आईडी कार्ड कट-फट गया है या गुम हो गया है तो आप डुप्लीकेट वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं. बता दें कि, वोटर आईडी कार्ड की डुप्लीकेट कॉपी निकालने की प्रक्रिया काफी आसान है, आप घर बैठे इसे कर सकते हैं.
स्टेप 1 : डुप्लीकेट वोटर आईडी कार्ड बनवाने के लिए आपको सबसे पहले चुनाव आयोग की वेबसाइट voterportal.eci.gov.in पर जाना होगा, इस दौरान आप अपनी जानकारी देते हुए अकाउंट बनाए और लॉग इन करें. इसके बाद आपको e-EPIC डाउनलोड करना होगा.
स्टेप 2 : इसे डाउनलोड करने के बाद आपको अपना e-EPIC नंबर या फिर रेफरेंस नंबर डालना होगा. जैसे ही आप रेफरेंस नंबर डालेंगे आपके रजिस्टर्ड फोन नंबर पर एक OTP आएगा. ओटीपी को सब्मिट करने के बाद आप अपना डिजिटल कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. बता दें कि, अगर आपके कार्ड पर रजिस्टर्ड नंबर अलग है तो कार्ड को डाउनलोड करने के लिए, पहले तो आपको know Your Customer (केवाईसी) प्रक्रिया पूरी करनी पड़ेगी.
स्टेप 3 : जैसे ही आप केवाईसी प्रक्रिया पूरी कर देंगे, आपके रजिस्टर्ड नंबर पर आपको मैसेज मिल जाएगा. इसके बाद डिजिटल वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. वहीं अगर आप चाहे तो अपने फोन में वोटर ऐप को डाउनलोड करते हुए भी डिजिटल वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं.
गौरतलब है कि, अगर आपको डुप्लीकेट वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई करना है तो इसके लिए आपको कुछ डिटेल्स भी देनी होंगी. जिसमें प्रदेश का नाम, आपका पूरा नाम, एड्रेस, जन्म तिथि और डुप्लिकेट वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई करने की सही वजह शामिल होगी. इसके अलावा अगर आपका वोटर आईडी कहीं गुम हो गया है या फिर चोरी हो गया है तो आपको FIR की कॉपी भी देनी होगी.