नई दिल्ली, स्थायी खाता संख्या (Permanent Account Number : PAN) आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज बन गया है। आपके बैंक अकाउंट, डीमैट अकाउंट, जमीन जायदाद, या किसी भी वित्तीय लेनदेन में पैन कार्ड सबसे पहले मांगा जाता है।
सरकार पैन को आधार से भी लिंक करा चुकी है। ऐसे में पैन की अहमियत और भी बढ़ गई है। जहां तक आधार की बात है तो यह काफी फ्लेक्सिबल है, आप आधार की वेबसाइट से डाउनलोड कर भी इससे काम चला सकते हैं। लेकिन पैन कार्ड आपके पास ओरिजिनल होना ही चाहिए। यदि आपका पैन कार्ड खो गया है या खराब हो गया है तो अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप दोबारा नया पैन कार्ड हासिल कर सकते हैं। इसके लिए आपको निम्नलिखित ऑनलाइन प्रक्रिया का पालन करना होगा।
हालांकि, डुप्लीकेट पैन कार्ड के लिए आवेदन करने पर यदि इसमें कोई बदलाव नहीं है तो इसे रिप्रिंट करवाना संभव है। इस सुविधा का लाभ वह पैन कार्डधारक उठा सकते हैं, जिन्होंने अपना नया पैन आवेदन एनएसडीएल ई-गॉव या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ई-फाइलिंग पोर्टल पर पैन इंस्टैंट ई-पैन सुविधा के जरिये पैन हासिल किया था।
UTIITSL वेबसाइट पर नए पैन के लिए आवेदन किया जा सकता है, वहीं पहले से बने पैन को रिप्रिंट करवाने के लिए निम्नलिखित लिंक पर आवेदन करना होगा: https://www.myutiitsl.com/PAN_ONLINE/homereprint
नए डुप्लीकेट पैन कार्ड में अपडेटेड मोबाइन नंबर और पैन रिकॉर्ड भी रिप्रिंट कार्ड में सेम ही रहेगा।
यहां और ऐसे करना होगा आवेदन
आपको पैन नंबर, आधार नंबर, जन्म तारीख जैसी जानकारी आवेदन फॉर्म में भरनी होगी। आवेदक को पैन कार्ड रिप्रिंट करवाने के लिए आधार विवरण के उपयोग की अनुमति भी देनी होगी। फॉर्म को सबमिट करने के लिए कैप्चा ऑथेंटीकेशन भी पूरा करना होगा।
शुल्क
एनएसडीएल की वेबसाइट https://tin.tin.nsdl.com/pan/index.html या UTITSL की वेबसाइट https://www.pan.utiitsl.com/PAN/index.jsp पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। भारतीय पते के लिए पैन का शुल्क 93 रुपये है और भारत के बाहर के पते के लिए शुल्क 864 रुपये देय होगा। शुल्क का भुगतान क्रेडिट/डेबिट कार्ड, डिमांड ड्राफ्ट या नेट-बैंकिंग के जरिये किया जा सकता है। आवेदन और भुगतान स्वीकार्य होने के बाद पैन कार्ड आवेदक के पते पर भेजा जाएगा।