ज्वेलरी पर हॉलमार्क अब होगा अनिवार्य, भारत सरकार ने जारी किए नए नियम

नई दिल्ली, हॉलमार्किंग से जुड़ी नियमों का गजट नोटिफिकेशन जारी हो गया है. ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के नियमों में बदलाव की सूचना भारतीय राजपत्र में प्रकाशित होते ही कानूनी रूप से प्रभावी हो गया है. अब गोल्ड ज्वेलरी की बिक्री में हॉलमार्किंग जरूरी होगी. सालाना 40 लाख रुपए टर्नओवर के कारोबारियों पर यह शुरू में लागू हुआ है।

देश के 256 जिलो और राजस्थान के 18 जिलो में 16 जून से यह प्रावधान लागू हो गए है. इस योजना से ज्यादा से ज्यादा ज्वेलर्स जुड़े इसके लिए रजिस्ट्रेशन फीस संपूर्ण रूप से समाप्त कर दी गई है।

40 लाख रुपए वार्षिक तक का टर्नओवर है उनको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होगी. पोल्की मीना, कुंदन, जड़ाऊ ज्वेलरी और घड़ी को हॉल मार्किंग से बाहर रखा गया है।

ज्वेलर्स को 1 सितंबर तक हाल मार्किंग कराने के लिए समय दिया गया है. इस समय तक जितना भी स्टॉक है वह हॉलमार्क कराना आवश्यक होगा. 1 सितंबर तक सीजर और छापेमारी पर रोक रहेगी. मैन्युफैक्चर को भी लाइसेंस के दायरे में लाया गया है, अगर रिटेलर चाहता है तो वह उसका बैच नंबर पर भी मैन्युफैक्चर से माल बनवा सकता है।

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