नई दिल्ली, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2021 है. अगर आप इस डेडलाइन को चूके तो आपको 5,000 रुपये जुर्माना देना पड़ सकता है. हालांकि, कुछ ऐसे टैक्सपेयर भी हैं जो समय सीमा समाप्त होने के बाद भी बिना किसी पेनाल्टी के अपना आईटीआर दाखिल कर सकते हैं. आइए आपको बताते हैं किन टैक्सपेयर्स को छूट मिलेगी।
आपको बता कि सेंट्र्ल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए ITR भरने की डेडलाइन को एक बार फिर बढ़ाकर 31 दिसंबर 2021 कर दिया है. 31 दिसंबर के बाद ITR भरने पर 5,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा.
सरकार द्वारा दी गई तारीख के बाद रिटर्न फाइल करने पर 5,000 रुपये जुर्माना लग सकता है. इनकम टैक्स के सेक्शन 234F में इसका जिक्र किया गया है. हालांकि, टैक्सपेयर्स की कमाई 5 लाख रुपये के भीतर है तो लेट फाइन के तौर पर 1,000 रुपये चुकाने का ही नियम है. 5 लाख से अधिक कमाई पर जुर्माने की राशि बढ़ जाएगी.
जिनकी ग्रॉस टोटल इनकम बेसिक छूट की लिमिट से अधिक नहीं है, उनको आईटीआर फाइल करने में देरी पर कोई पेनाल्टी नहीं लगेगी. यदि ग्रॉस टोटल इनकम छूट की बेसिक लिमिट से कम रहती है तो फिर देरी से रिटर्न फाइल करने पर सेक्शन 234F के तहत कोई फाइन नहीं लगेगा.’
कैसे फाइल करें ITR (e-filing portal): आप अगर ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर अपना टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो आप इन स्टेप्स की मदद ले सकते हैं-
– सबसे पहले ई-फाइलिंग पोर्टल incometax.gov.in पर जाएं और Login बटन पर क्लिक करें.
– अब आपको अपना यूजरनेम दर्ज करके continue बटन पर क्लिक करें.
– अब आपको अपना पासवर्ड दर्ज करना होगा.
– अब e-file टैब पर क्लिक करें और File Income Tax Return विकल्प पर क्लिक करें.
– असेसमेंट ईयर 2021-22 का चयन करें और फिर continue विकल्प पर क्लिक करें.
– फिर आपको ‘ऑनलाइन’ या ‘ऑफलाइन’ ऑप्शन चुनने के लिए कहा जाएगा.
– ऑनलाइन ऑप्शन चुनें और continue टैब पर क्लिक करें.
– अब ‘पर्सनल’ ऑप्शन चुनें.
– व्यक्तिगत, हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) या अन्य.
– continue टैब पर क्लिक करें.
– आईटीआर-1 या आईटीआर-4 में से किसी एक को चुनें और continue टैब पर क्लिक करें.
– छूट सीमा से ऊपर या धारा 139 (1) के तहत 7वें प्रावधान के तहत Return का कारण पूछा जाएगा.
– आईटीआर ऑनलाइन दाखिल करते समय सही विकल्प चुनें.
– अपना बैंक खाते की डिटेल दर्ज करें.
– अब आईटीआर फाइल करने के लिए एक नए पेज पर भेजा जाएगा.
– अपना ITR वेरिफाई करें और रिटर्न की एक हार्ड कॉपी आयकर विभाग को भेजें.