ई-रिक्शा वालों के लिए 31 तक डेडलाइन, वेरीफिकेशन नहीं हुआ तो 2000 जुर्माना

लखनऊ, संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था उपेंद्र कुमार अग्रवाल द्वारा राजधानी में ई-रिक्शा के संचालन को विनियमित करने के लिए पुलिस उपायुक्त, यातायात द्वारा मोटर वाहन एक्ट एवं पुलिस एक्ट की विभिन्न धाराओं में एक जनवरी से कतिपय व्यवस्थायें लागू की गई थीं ।

जिनमें मुख्य रूप से समस्त ई-रिक्शा चालकों को एक से 15 जनवरी तक 60,000 फॉर्म छपवाकर बंटवाये गए एवं 30 जनवरी तक समस्त ई-रिक्शा चालकों को सत्यापन फॉर्म भरकर जमा किया जाना था।

जिसकी प्रगति संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था द्वारा देखी गयी तो पाया गया कि अब तक लगभग 39,400 फॉर्म वितरित किए गए हैं वहीं थानों में मात्र 7.185 फॉर्म ई-रिक्शा चालकों द्वारा जमा किया गया है। इस प्रकार लगभग 30,000 से अधिक फॉर्म जमा किया जाना शेष हैं। यह ज्ञात हुआ है कि ज्यादातर चालक अपना ड्राइविंग लाइसेंस एवं अन्य कागजों को दुरुस्त कराने में लगे हैं, परन्तु यह उचित स्थिति नहीं है।

अत: संयुक्त पुलिस आयुक्त, (कानून एवं व्यवस्था), लखनऊ द्वारा सभी को निर्देशित किया गया कि एक से सात फरवरी तक एक विशेष अभियान सभी थाना अध्यक्ष, चौकी प्रभारी, यातायात उपनिरीक्षक, निरीक्षक चालायेंगे एवं समस्त ई-रिक्शा चालकों को रोककर उनके द्वारा फॉर्म जमा किया गया है या नहीं किया गया चेक करेंगे। यदि उनके द्वारा फॉर्म जमा नहीं किया गया हो तो उनका पुलिस उपायुक्त, यातायात के द्वारा निर्गत आदेश के उल्लंघन के लिए 2,000 रुपये अधिकतम का प्रतिदिन चालान धारा 179 मोटर वाहन एक्ट में करेंगे जब तक कि उनके द्वारा फॉर्म जमा नहीं कर दिया जाता है।

जानकारी के लिए बता दें कि सात फरवरी को संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था उपेंद्र कुमार अग्रवाल द्वारा इस प्रकरण की प्रगति पुन: देखी जाएगी उसके पश्चात भी जमा न होने पर धारा 144 का उल्लंघन व पुलिस एक्ट के उल्लंघन आदि पर प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत, वाहन सीज करने की कार्रवाई की जायेगी। अत: समस्त ई-रिक्शा वाहन मालिक व चालकों से अनुरोध है कि सत्यापन फॉर्म तत्काल नजदीक के थानों पर जमा करायें।

ज्वाइंट सीपी (कानून-व्यवस्था) उपेंद्र कुमार अग्रवाल ने कहा कि यदि उक्त फॉर्म अभी तक जो नहीं ई रिक्शा चालक नहीं ले पाये तो हमारे डालीबाग कार्यालय या फिर पांच कालीदास मार्ग स्थित डीसीपी ट्रैफिक कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं।

आरटीओ प्रवर्तन लखनऊ संभाग संदीप कुमार पंकज ने इस मुद्दे पर कहा कि यदि तय समय में ई रिक्शा चालकों व उनके संचालकों ने सत्यापन फार्म भरने में लखनऊ पुलिस टीम के साथ सहयोग नहीं किया तो, इसके बाद परमिशन लेते हुए हमारे परिवहन विभाग प्रवर्तन दल द्वारा ऐसे अनधिकृत ई रिक्शा को अंबेडकर मैदान व अन्य स्थानों पर खड़ा भी कराया जा सकता है। हालांकि प्रवर्तन टीम अभी इसके प्रति ई रिक्शा वालों को जागरुक भी करती जा रही है।

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