दिल्ली में भयावह हो रहा है कोरोना, सख्त पाबंदियों के साथ लागू हो सकता है सम्पूर्ण लॉक डाउन

नई दिल्ली, ओमिक्रॉन वैरिएंट के आने के बाद दिल्ली में कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है. 2 जनवरी को दिल्ली में 4100 नए कोरोना केस मिले हैं जिन्होंने चिंता में डाल दिया है. देखते ही देखते दिल्ली में कोरोना की संक्रमण दर करीब साढ़े 6 फीसदी पहुंच गई है. दिल्ली में फिलहाल ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) का येलो अलर्ट यानी पहला स्तर लागू किया गया है, जिसे अब रेड अलर्ट में बदला जा सकता है.

दरअसल, दिल्ली सरकार ने पहले ही साफ किया था कि अगर कोरोना का संक्रमण दर 5 फीसदी से ऊपर जाता है तो GRAP का रेड अलर्ट लागू होगा।

ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के मुताबिक, अगर दिल्ली में संक्रमण दर 5 फीसदी से ऊपर जाती है और लगातार दो दिन तक इसपर बना रहता है, या फिर एक दिन में 16 हजार तक केस आ जाते हैं या फिर हॉस्पिटल में 3 हजार बेड भर जाते हैं तो इस स्थिति में राजधानी में रेड अलर्ट लागू हो जाएगा.

रेड अलर्ट में लगेंगी क्या पाबंदियां?

1. पूरी तरह से कर्फ्यू लागू हो जाएगा, जो कि वीएंड पर भी रहेगा.
2. स्कूल, शिक्षण संस्थान पूरी तरह बंद रहेंगे. पढ़ाई ऑनलाइन होगी.
3. दुकान और व्यावसायिक प्रतिष्ठान जो कि गैर-जरूरी सामान बेच रहे होंगे उनको बंद कर दिया जाएगा.
4. स्वीमिंग पूल और सभी स्टेडियमों को बंद कर दिया जाएगा. बस वही खिलाड़ी स्टेडियम जा सकेंगे जो किसी राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं, जिनकी उनको तैयारी करनी है.
5. धार्मिक स्थल खुले रहेंगे, लेकिन श्रद्धालुओं को उनमें जाने की इजाजत नहीं होगी.
6. शादियों की इजाजत होगी. लेकिन उसमें सिर्फ 15 लोग ही शामिल हो सकेंगे. सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन समेत अन्य कार्यक्रमों पर पाबंदी होगी.
7. सरकारी और निजी दफ्तर बंद रहेंगे. हालांकि, जरूरी सेवाओं से जुड़े सरकारी दफ्तरों को पूरी क्षमता के साथ खोला जाएगा.
8. सिनेमा हॉल, थियेटर, मल्टीप्लेक्स, बैंकट हॉल, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल बंद रहेंगे.
9. नाई की दुकान, सलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा और वेलनेस क्लीनिक, जिम, योगा इंस्टिट्यूट, इंटरनेनमेंट पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, वाटर पार्क समेत इस जैसी बाकी जगह भी बंद रहेंगी.
10. रेस्तरां भी बंद रहेंगे. सिर्फ होम डिलिवरी और टेक-अवे काउंटर्स की सुविधा होगी. बार बंद रहेंगे. होटल इस शर्त के साथ खुलेंगे कि वहां के बैंकट बंद रहेंगे और किसी कॉन्फ्रेंस की वहां इजाजत नहीं होगी.
11. अंतरराज्यीय बसों को सिर्फ 50 फीसदी क्षमता के पास चलने की छूट होगी. लेकिन इसमें भी सिर्फ वही लोग सफर कर सकेंगे जो जरूरी सेवाओं से जुड़े होंगे. इसके अलावा आपातकालीन स्थिति में इनके इस्तेमाल की छूट होगी. बस में किसी को खड़े होकर यात्रा नहीं करने दी जाएगी.
12. सामान के इधर से उधर जाने पर रोक नहीं होगी. इसके लिए किसी तरह की विशेष इजाजत या ई-पास की जरूरत नहीं होगी.

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