नई दिल्ली, केंद्र सरकार ने पैन आधार कार्ड कोलिंक करने की डेडलाइन तीन महीने और बढ़ा दी है। अब 30 सितंबर 2021 तक पैन से आधार लिंक करा सकते हैं। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने शुक्रवार को शाम को इसका ऐलान किया। अभी तक पैन-आधार कार्ड को लिंक करने की डेडलाइन 30 जून 2021 थी। वही सरकार ने कर कटौती के लिए रिहायशी मकान में निवेश, विवाद समाधान योजना के तहत भुगतान समेत कर से जुड़ी कई समय सीमाएं बढ़ायी।
और अब कोरोना के इलाज के लिए कंपनी या किसी दूसरे व्यक्ति से ली गई रकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। बता दें अगर पैन और आधार को लिंक नहीं करते हैं तो आपका पैन इनऑपरेटिव या इनवैलिड हो जाएगा. इसका असर बैंक KYC पर पड़ेगा।
पैन निष्क्रिय होने से आपकी केवाईसी इनवैलिड हो जाएगी और आपका फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रूक सकता है। संसद में पेश हुए फाइनेंस बिल 2021 के मुताबिक, इनकम टैक्स कानून में एक और नया सेक्शन जोड़ा गया है। यह पैन-आधार लिंक को लेकर ही जोड़ा गया है। इनकम टैक्स कानून 1961 में जोड़े गए सेक्शन 234H से पैन-आधार लिंक नहीं होने पर अतिरिक्त 1000 रुपए का जुर्माना देना होगा।
इनकम टैक्स कानून में जोड़े गए नए प्रावधान के तहत सरकार निश्चित की गई डेडलाइन तक पैन और आधार की लिंकिंग न किए जाने पर लगने वाले जुर्माने का अमांउट तय करेगी। यह जुर्माना 1000 रुपए से ज्यादा नहीं होगा. पैन-आधार लिंक नहीं होने की स्थिति में पैन कार्ड को अमान्य करार दिया जाएगा।
अगर इनवैलिड पैन कार्ड का इस्तेमाल कोई भी व्यक्ति किसी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में करता है तो उस पर 10000 रुपए की पेनाल्टी लगाई जाएगी। यही नहीं, अगर दूसरी बार रद्द पैन कार्ड का इस्तेमाल किया गया तो पेनाल्टी की रकम ज्यादा भी हो सकती है। इस पेनाल्टी को तय करने का अधिकार इनकम टैक्स अधिकारी के पास होगा।
आयकर कानून (Income Tax Act) के सेक्शन 272B के अंतर्गत 10000 रुपए का जुर्माना (Penalty) लग सकता है। सेक्शन 139AA के तहत हर नागरिक को इनकम टैक्स रिटर्न और पैन कार्ड बनवाने की ऐप्लीकेशन में आधार नंबर देना होगा। वहीं, जिन लोगों को 1 जुलाई 2017 तक PAN अलॉट हो चुका था और जो आधार नंबर पाने के लिए पात्र हैं, उनके लिए पैन को आधार से लिंक करना जरूरी है।