संभल, यूपी के संभल जिले में पति के सावंले रंग की वजह से हत्या के मामले में हाईकोर्ट ने आरोपी महिला को उम्रकैद की सजा सुनाई। महिला पति के सांवला होने के कारण हमेशा उसे ताने मारती थी।
एक दिन सोते समय पति के ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। हादसे की जानकारी होने पर परिजन ने युवक को अस्पताल में भर्ती कराया था। जहां युवक ने अस्पताल में दम तोड़ दिया था। युवक के भाई ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मामला कोर्ट में चल रहा था। हत्या के मामले में आज आरोपी पत्नी को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा के साथ 25000 का जुर्माना लगाया।
मामला फतहगढ़ थाना क्षेत्र का है, जहां 2019 को आरोपी पत्नी ने सुबह के वक्त घर में अकेले मौका पाकर पति के ऊपर पेट्रोल डालकर जला दिया। आग में युवक का लगभग शरीर जल गया था, इलाज के दौरान पति की अस्पताल में मौत हो गई थी। इस मामले में मृतक के भाई हरवीर सिंह ने थाना कुढ़ फतहगढ़ में मृतक की पत्नी के खिलाफ हत्या की धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज कराया था।
मृतक के भाई ने पुलिस को बताया कि भाई के सांवले रंग की वजह से भाभी हमेशा उसे ताना मारती थी, ना ही उसके साथ कहीं जाती थी। भाई के साथ रहने में उसे शर्म आती थी, जिसकी वजह से भाई हमेशा परेशान रहता था। दोनों के बीच अक्सर विवाद होता था।
महिला पर आरोपो के तहत कोर्ट में केस चल रहा था। मामले की सुनवाई पूरी करने के बाद अपर जनपद न्यायाधीश अशोक कुमार यादव ने चार नवंबर शनिवार को निर्णय ले लिया था। आज सोमवार को अदालत ने इस मामले में अपना निर्णय सुनाते हुए मृतक की पत्नी को पति की हत्या की दोषी मानते उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही अदालत ने दोषी के खिलाफ 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।