सुप्रीम कोर्ट से आसाराम को मिली बड़ी राहत, 31 मार्च तक मिली अंतरिम जमानत, रेप केस में मिली थी उम्रकैद की सजा

New Delhi, नाबालिग के साथ रेप के आरोप में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम बापू को जमानत मिल गई है. उन्हें मेडिकल ग्राउंड पर जमानत दी गई है. गुरुकुल की छात्रा के साथ रेप के आरोप में घिर आसाराम को आखिरी सांस तक जेल में रहने की सजा मिली है..

हालांकि, मेडिकल ग्राउंड पर सुप्रीम कोर्ट ने 31 मार्च तक के लिए उन्हें जमानत दे दी है.

आसाराम को जोधपुर सेंट्रल जेल से भगत की कोठी में बने अरोग्य चिकित्सा केंद्र में भर्ती कराया गया है. यहां उसका इलाज हो रहा है. आसाराम को दिल की बीमारी है. उन्हें हार्ट अटैक भी आ चुका है. सुप्रीम कोर्ट ने जमानत के दौरान पुलिस जवानों को तैनात किया था. सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम को जमानत देते वक्त कुछ शर्ते लगाई हैं. इसमें एक शर्त है कि वह अपने प्रशंसकों से नहीं मिल सकते हैं.

खास बात है कि जिस पीड़िता ने आसाराम पर रेप के आरोप लगाए थे. उसी पीड़िता की बहन ने उनके बेटे नारायण साईं पर भी रेप के आरोप लगाए. मामले में नारायण साईं को 2019 में आजीवन कारावास की सजा हो गई. आसाराम जिस आरोप में सजा काट रहे हैं, उसकी एफआईआर साल 2013 में दर्ज की गई थी. एफआईआर चांदखेड़ा पुलिस थाने में दर्ज हुई.

पीड़िता के माता-पिता का आरोप था कि उनकी बेटी छिंदवाड़ा के गुरुकुल में रहती थी. उनके पास एक दिन फोन आया कि उनकी बेटी की तबीयत खराब है. उस पर भूत-प्रेत का साया है. अब आसाराम ही उसे ठीक कर पाएंगे. लड़की के माता-पिता उसे लेकर जोधपुर के आश्रम पहुंचे. यहां आसाराम बापू 16 साल की उनकी बेटी को कुटिया में ले गए. आसाराम में पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया. 15 अगस्त 2013 को आसाराम के खिलाफ केस दर्ज किया गया. पुलिस ने 31 अगस्त तो आसाराम को इंदौर से गिरफ्तार कर लिया.

Asaram Bapu Bail: आसाराम को 2018 में आजीवन कारावास की सजा

आसाराम को अप्रैल 2018 में दोषी ठहराया गया था. जोधपुर की अदालत ने आसाराम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. एक साल बाद अप्रैल 2019 में सूरत की अदालत ने नारायण साईं को दुष्कर्म का दोषी माना.

Related Posts