नई दिल्ली, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई ने दुनिया पर कब्ज़ा करना शुरू कर दिया है। भारत समेत अन्य देशों में इसकी मांग बढ़ती जा रही है. जिस तरह से यह हाई-टेक्नोलॉजी लोगों के कई काम मिनटों में निपटाने में सक्षम है, वही कई लोगों के लिए मुसीबत भी खड़ी कर रही है।
AI की मदद से कई लोग गलत काम भी कर रहे हैं, जिन पर लगाम लगाने के लिए अब सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है.
ऐसे लोग जो AI का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है, क्योंकि सरकार की ओर से सख्त कार्रवाई की जा रही है. दरअसल, कुछ लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लेकर लोगों के आपत्तिजनक वीडियो बना रहे हैं, जिस पर कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा।
एआई द्वारा अश्लील वीडियो बनाए जा रहे हैं
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से एक अलग दुनिया बनाई जा सकती है। इसके अलावा कई बड़े काम मिनटों में किए जा सकते हैं. हालाँकि, AI अब लोगों के लिए डर का कारण बन गया है। इसके दुष्परिणाम भी सामने आ रहे हैं. दरअसल, महाराष्ट्र के पालघर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जहां एक पुलिसकर्मी के दो बेटों ने एआई का गलत इस्तेमाल कर महिलाओं और लड़कियों के अश्लील वीडियो बनाए हैं.
बनाया और सोशल मीडिया पर भी शेयर किया
पुलिसकर्मी के दोनों बेटों ने तब हदें पार कर दीं जब उन्होंने महिलाओं और लड़कियों के अश्लील वीडियो बनाए और उन्हें सोशल मीडिया पर प्रसारित कर दिया। यहां तक कि जिन पीड़ितों ने इसका विरोध किया उनके साथ भी मारपीट की गई. हालांकि, अब शिकायत के बाद दोनों अपराधियों को जेल भेज दिया गया है.
AI का गलत इस्तेमाल करने पर होगी जेल!
अगर एआई का दुरुपयोग करते हुए कोई अश्लील वीडियो या कोई गलत काम होता पाया जाता है तो उसके खिलाफ आईटी एक्ट, आईपीसी और डेटा प्रोटेक्शन कानून की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है। साइबर एक्सपर्ट के मुताबिक इंटरनेट पर कोई भी आपत्तिजनक वीडियो पोस्ट करने पर आईटी एक्ट की धारा 67 के तहत कार्रवाई की जाएगी. इसके साथ ही उसे 3 साल तक की सजा और जुर्माना भी देना होगा.
अपराधी के खिलाफ केस कैसे दर्ज करें?
अगर आपके साथ किसी ने ऐसा कुछ किया है तो आपको तुरंत इसकी शिकायत दर्ज करानी चाहिए. आपकी सहमति के बिना कोई भी आपके चेहरे, तस्वीर या वीडियो का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर कोई ऐसा करता है तो उस व्यक्ति को साइबर क्राइम के तहत सजा हो सकती है. शिकायत दर्ज करने की सुविधा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से उपलब्ध है।