RBI के अनुसार यदि ATM से निकले कटे-फटे नोट तो न हो परेशान, बैंक नोट बदलने से नहीं कर सकते इंकार

नई दिल्ली, लोग पैसों का लेनदेन ज्यादातर यूपीआई यानी ड‍िज‍िटल के माध्यम से कर रहे हैं। लेकिन कैश से भी लेनदेन कर रहे हैं। इस कैश के लिए लोगों को बैंक के एटीएम भी जाना पड़ता है। लेकिन कई बार एटीएम से निकले कुछ नोटों के कटे-फटे होते हैं और लोगों को इस नोट को लेकर परेशानी हो जाती है। लेकिन इससे परेशान होने की बिलकुल जरूरत नहीं हैं।

दरअसल बैंक ATM से निकले कटे-फटे नोट को बदलने से इनकार नहीं कर सकता। भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों के अनुसार अगर कभी ATM से आपके पास कटे-फटे नोट निकल जाते हैं, तो आप उसे कैसे बैंक से आसानी से बदल सकते हैं। हां बुरी तरह जले हुए, टुकड़े-टुकड़े होने की स्थिति में नोटों को नहीं बदला जा सकता। इस तरह के नोटों को RBI के ऑफिस में ही जमा कराया जा सकता है।

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के नियमों के मुताबिक अगर ATM से कभी कटे-फटे नोट निकलते हैं तो आप उसे बैंक से आसानी से बदल सकते हैं। बैंक के पास इनकार करने का अधिकार नहीं है। इसके लिए आपको उस बैंक में जाना होगा, जिसके एटीएम से आपने पैसा निकाला है। वहां जाकर आपको एक आवेदन देना होगा जिसमें आपको पैसे निकालने की तारीख, समय, जहां से पैसा निकासी की है, उसका नाम लिखवाना होगा।

आवेदन के साथ एटीएम से निकली वो स्लिप दिखानी होगी और अगर स्लिप नहीं ली है तो फोन पर SMS को दिखाना होगा, जिसमें डेबिट की जानकारी दी गई है। इसके बाद बैंक में मौजूद अधिकारी आपके नोट या नोटों को तत्काल बदल देगा।

आपको बता दें कि अप्रैल 2017 में रिजर्व बैंक ने अपनी एक गाइडलाइन में साफ-साफ कहा था कि बैंक कटे-फटे नोट बदलने से इनकार नहीं कर सकता। ये सभी बैंकों को आदेश है कि वो हर ब्रांच में लोगों के कटे-फटे नोट बदलेंगे।

आरबीआई ने जुलाई 2016 के अपने एक अन्य एक सर्कुलर में कहा था कि अगर बैंक खराब नोट को बदलने से इनकार करते हैं, तो उनपर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। RBI का ये निर्देश सभी बैंकों की सभी ब्रांच पर लागू होता है।

RBI के मुताबिक एटीएम से निकले खराब और नकली नोट की जिम्मेदारी सिर्फ बैंक की ही होती है। ATM में पैसे डालने वाली एजेंसी की भी ये जिम्मेदारी नहीं होती है। नोट में अगर कोई खराबी है तो इसकी जांच बैंक कर्मचारी की तरफ से ही किया जाना चाहिए।

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