Aap नेता सत्येंद्र जैन की बढ़ीं मुश्किलें, चलेगा मनी लॉन्ड्रिंग का केस, राष्ट्रपति ने दी गृह मंत्रालय को मंजूरी; जानें मामला

नई दिल्ली दिल्ली में सत्ता गंवाने के बाद आज आम आदमी पार्टी को एक और झटका लगा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आप नेता सत्येंद्र जैन पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस चालने के लिए प्रवर्तन निदेशालय को अनुमति दे दी है।

ईडी अब राष्ट्रपति की मंजूरी की जानकारी देते हुए एक नया पूरक आरोपपत्र अदालत में दाखिल करेगा। बता दें कि गृह मंत्रालय ने दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 218 के तहत मंजूरी मांगी थी।

जमानत पर बाहर हैं जैन
गृह मंत्रालय ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच और पर्याप्त सबूतों के आधार पर जैन के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी देने के लिए राष्ट्रपति से अनुरोध किया था। बता दें कि जांच एजेंसी ने कथित हवाला लेनदेन से जुड़े मनी-लॉन्ड्रिंग मामले में जैन पर मामला दर्ज किया था और मई 2022 में उन्हें गिरफ्तार किया था। वह फिलहाल जमानत पर बाहर हैं और ईडी ने उनके खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है।

ईडी ने दर्ज किया है पीएमएलए के तहत केस
मनी-लॉन्ड्रिंग का मामला इस आरोप पर दर्ज किया गया था कि जैन ने 2015 से 2017 के बीच विभिन्न व्यक्तियों के नाम पर चल संपत्ति अर्जित की थी, जिसका वह संतोषजनक हिसाब नहीं दे सके। बाद में ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत भी मामला दर्ज किया और आरोप लगाया कि उनके स्वामित्व वाली और नियंत्रित कई कंपनियों ने हवाला के माध्यम से कोलकाता स्थित एंट्री ऑपरेटरों को हस्तांतरित नकदी के बदले शेल कंपनियों से 4.81 करोड़ रुपये की आवास प्रविष्टियां प्राप्त कीं।

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