लखनऊ, प्रदेश सरकार ने निर्माण कार्यों में तेजी लाने के लिए अब पांच करोड़ रुपये तक की लागत के निर्माण कार्यों के लिए एकमुश्त धनराशि जारी करने का निर्णय लिया है। अभी तक दो करोड़ तक के निर्माण कार्यों के लिए ही एक साथ धनराशि जारी करने की व्यवस्था थी।
यह धनराशि प्रशासकीय विभाग खुद जारी कर सकते हैं। पांच करोड़ से ऊपर के निर्माण कार्यों के लिए किस्तों में धनराशि जारी की जाएगी। वित्त विभाग ने मंगलवार को निर्माण कार्यों की वित्तीय स्वीकृतियां जारी करने की नई व्यवस्था लागू कर दी है।
अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि पांच करोड़ रुपये से अधिक के निर्माण कार्यों में प्रथम किस्त प्रशासकीय विभाग को वित्त विभाग की सहमति से जारी करना होगा। इसके बाद अन्य किस्तें प्रशासकीय विभाग खुद जारी करेंगे। पांच करोड़ से 25 करोड़ रुपये के बीच के निर्माण कार्यों में दो समान किस्तों में धनराशि जारी की जाएगी।
इसी प्रकार यदि 25 करोड़ से अधिक की लागत का निर्माण कार्य है तो तीन किस्तों में धनराशि जारी की जाएगी। इसमें पहली व दूसरी किस्त 35-35 प्रतिशत व तीसरी किस्त 25 प्रतिशत दी जाएगी। पांच प्रतिशत राशि काम पूरा होने के बाद कार्य की गुणवत्ता से संतुष्ट होने पर दी जाएगी।