नई दिल्ली, देश के गरीब परिवारों को राशन कार्ड के आधार पर सस्ते दर पर अनाज मिलता है. राशन कार्ड बनाने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर होती है. वही समय पर अपनी सूची को अपडेट कर लोगों को राशन कार्ड प्रदान करती रहती हैं।
हालांकि, गड़बड़ी पाए जाने पर राशन कार्ड निरस्त भी किया जाता है. राशन कार्ड और भी वजह से निरस्त हो सकते हैं. अगर आपने लंबे समय से अपने राशन कार्ड का इस्तेमाल अनाज लेने के लिए नहीं किया है, तो आपका कार्ड निरस्त हो सकता है.
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राशन कार्डधारी परिवारों को खाद्यान्न मुहैया कराया जाता है. इसमें जन वितरण प्रणाली के तहत परिवार में सदस्यों की संख्या के आधार पर बेहद सस्ते दरों पर सरकार लोगों को राशन उपलब्ध कराती है.
आपने किस महीने में कितना राशन लिया और आपके परिवार में कितने सदस्य हैं. ऐसी सारी जानकारियां राशन कार्ड में मौजूद होती हैं. पीडीएस पर आपको अनाज तभी मिलेगा, जब आपके नाम पर राशन कार्ड होगा. हाल ही में कुछ ऐसे मामले सामने आए हैं, जिनमें ऐसे राशन कार्ड को निरस्त कर दिया गया, जिनका इस्तेमाल लंबे समय से नहीं हुआ था.
पुर्ति विभाग के अनुसार, बताया जाता है कि अगर कोई राशनकार्ड धारी छह महीने से राशन नहीं लिया है, तो ऐसा माना जाता है कि उसे सस्ते दर पर मिल रहे खाद्यान्न की जरूरत नहीं है या फिर वो राशन लेने के लिए पात्र ही नहीं है. ऐसे में इन वजहों को आधार बनाकर छह महीने से राशन नहीं लेने वाले शख्स का राशन कार्ड निरस्त कर दिया जाता है. राजधानी दिल्ली, बिहार झारखंड में भी राशन को लेकर ऐसा ही नियम लागू है.
अगर आपका राशन कार्ड रद्द हो जाता है, तो आप उसे फिर से एक्टिव करा सकते हैं. इसके लिए आपको अपने राज्य में AePDS की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा. आप पूरे भारत के AePDS राशन कार्ड पोर्टल पर जाकर इसे फिर से सक्रिय करा सकते हैं.
राज्य या सेंट्रल AePDS पोर्टल पर जाएं.
यहां राशन कार्ड सुधार विकल्प को खोजें और उसपर .
राशन कार्ड सुधार पेज पर जाएं और अपना राशन नंबर खोजने के लिए फॉर्म भरें.
आपके राशन कार्ड की जानकारी में कोई गलती है जिस वजह रद्द हुआ है तो उसे सुधारें.
सुधार करने के बाद, स्थानीय पीडीएस कार्यालय में जाएं और पुनर्विचार आवेदन जमा करें.
अगर आपका राशन कार्ड सक्रिय करने का आवेदन स्वीकार कर लिया जाता है, तो आपका रद्द राशन कार्ड को फिर से सक्रिय हो जाएगा.