एक ही नाम से पांच सेविंग एकाउंट खोलने पर आरबीआई पर लगाया 2 करोड़ रुपये का जुर्माना

नई दिल्ली, भारतीय रिजर्व बैंक ने प्राइवेट सेक्टर के आरबीएल बैंक पर 2 करोड़ रुपए का तगड़ा जुर्माना लगाया है।

नियामकीय अनुपालन में खामियों, बैंकिंग नियमन अधिनियम के प्रावधानों का पालन नहीं करने और एक कोऑपरेटिव बैंक के नाम पर 5 सेविंग अकाउंट खोलने के कारण बैंक पर यह जुर्माना लगाया गया है। बैंक ने साथ ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कंपोजीशन में आरबीआई के नियमों का पालन नहीं किया।

बाद में केंद्रीय बैंक ने आरबीएल बैंक को नोटिस जारी कर पूछा था कि क्यों न उसके निर्देशों का अनुपालन नहीं करने और बैंकिंग नियमन अधिनियम के प्रावधानों को पूरा नहीं करने के लिए उसपर जुर्माना लगाया जाए। कारण बताओ नोटिस पर आरबीएल बैंक के जवाब और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान उसकी मौखिक दलीलें सुनने के बाद रिजर्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि इन उल्लंघनों के लिए जुर्माना लगाने का मामला बनता है।

रिजर्व बैंक ने एक अन्य बयान में कहा कि जम्मू-कश्मीर राज्य सहकारी बैंक लि., श्रीनगर पर भी बैंकिंग नियमन अधिनियम, 1949 के कुछ प्रावधानों के लिए उल्लंघन को लेकर 11 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। बैंक का सांविधिक तौर पर निरीक्षण नाबार्ड ने 31 मार्च 2019 को उसकी वित्तीय स्थिति को लेकर किया था।

Related Posts