SIR Verification Alert: बिना इन दस्तावेज़ों के नहीं बनेगा वोटर – चुनाव आयोग ने जारी की पूरी लिस्ट

नई दिल्ली, राहुल गाँधी द्वारा EC पर लगाए गए वोट चोरी के आरोपों के बीच देशभर में चुनाव आयोग (ECI) ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के दूसरे चरण की घोषणा कर दी है। बिहार में सफलतापूर्वक पहले चरण के पूरा होने के बाद अब यह प्रक्रिया 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू की जाएगी।

इनमें अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुड्डुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। इस चरण में मतदाता सूची को अपडेट करने, नए पात्र मतदाताओं को शामिल करने और डुप्लीकेट या गलत नामों को हटाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

कौन से दस्तावेज़ दिखाने होंगे मतदाताओं को? चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि SIR के दौरान मतदाताओं को अपनी पहचान और नागरिकता से जुड़े कुछ आवश्यक दस्तावेज़ बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) को प्रस्तुत करने होंगे। जिनके पास वैध दस्तावेज नहीं होंगे, उन्हें मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने में कठिनाई आ सकती है। जरूरी दस्तावेजों की सूची इस प्रकार है केंद्र या राज्य सरकार द्वारा जारी पेंशन पेमेंट ऑर्डर -सरकारी विभाग, स्थानीय निकाय, बैंक, पोस्ट ऑफिस या LIC द्वारा जारी प्रमाणपत्र -जन्म प्रमाण पत्र (Birth Certificate) -पासपोर्ट -शैक्षणिक प्रमाण पत्र (Educational Certificate) -स्थायी निवास प्रमाण पत्र (Permanent Residence Certificate) -फॉरेस्ट राइट सर्टिफिकेट (Forest Right Certificate) -जाति प्रमाण पत्र (Caste Certificate) राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) से संबंधित दस्तावेज़ राज्य या स्थानीय निकाय द्वारा तैयार फैमिली रजिस्टर जमीन या मकान आवंटन प्रमाणपत्र (Land/House Allotment Certificate) चुनाव आयोग का कहना है कि इन दस्तावेजों से मतदाता की पहचान और पात्रता का सत्यापन सुनिश्चित किया जाएगा।

SIR चरण 2 का पूरा शेड्यूल — जानिए कब क्या होगा मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया कि SIR के दूसरे चरण की प्रक्रिया 28 अक्टूबर 2025 से शुरू होगी। आयोग ने इसके लिए एक विस्तृत टाइमलाइन जारी की है

28 अक्टूबर – 3 नवंबर 2025: प्रिंटिंग और ट्रेनिंग का कार्य

4 नवंबर – 4 दिसंबर 2025: घर-घर जाकर मतदाताओं की जानकारी एकत्रित करना

9 दिसंबर 2025: मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशन

9 दिसंबर 2025 – 8 जनवरी 2026: क्लेम और ऑब्जेक्शन स्वीकार करने की अवधि

9 दिसंबर 2025 – 31 जनवरी 2026: क्लेम और ऑब्जेक्शन पर सुनवाई व वेरिफिकेशन

7 फरवरी 2026: अंतिम मतदाता सूची (Final Voter List) का प्रकाशन

SIR क्यों है ज़रूरी? SIR यानी Special Intensive Revision का मुख्य उद्देश्य है मतदाता सूची को अधिक पारदर्शी, विश्वसनीय और अद्यतन बनाना। इस प्रक्रिया के ज़रिए उन लोगों को शामिल किया जाएगा जो हाल ही में 18 वर्ष के हुए हैं, और उन नामों को हटाया जाएगा जो या तो पात्र नहीं हैं या दोहराए गए हैं। इसके तहत BLO अधिकारियों द्वारा घर-घर जाकर सत्यापन किया जाएगा ताकि एक भी पात्र नागरिक मतदान के अधिकार से वंचित न रहे।

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