UP Birth Certificate : उत्तर प्रदेश सरकार ने बर्थ सर्टिफिकेट के नियमों में किए बड़े बदलाव, जानिये कैसे बनवाएं

लखनऊ, उत्तर प्रदेश सरकार ने बर्थ सर्टिफिकेट को लेकर नियम बदल दिये हैं और साथ ही इसे बनवाने या इसमें कोई सुधार कराने की डेडलाइन भी जारी कर दी है. अगर आपने अभी तक अपना बर्थसर्टिफिकेट नहीं बनवाया है या इसमें कोई बदलाव कराना चाहते हैं तो आइये जानते हैं यूपी में इसके क्या नियम हैंअगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट (जन्म प्रमाण पत्र) नहीं है या उसमें कोई गलती है, तो अब इसे बनवाने या सही करवाने के लिए आपके पास 27 अप्रैल 2026 तक का समय है.

भारत सरकार ने इसकी अंतिम तारीख बढ़ा दी है, ताकि लोग अपने जन्म प्रमाण पत्र को सही करवा सकें. इस तारीख के बाद किसी भी तरह का संशोधन या नया सर्टिफिकेट बनवाना संभव नहीं होगा.

यूपी पहले बर्थ सर्टिफिकेट जन्म के 15 साल बाद तक बनवाया जा सकता था, लेकिन अब इस उम्र सीमा को हटा दिया गया है. इसके अलावा, सरकार ने पहले अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2024 तय की थी, जिसे अब 27 अप्रैल 2026 तक बढ़ा दिया गया है.अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है या उसमें कोई गलती है, तो अब इसे बनवाने या सही करवाने के लिए आपके पास 27 अप्रैल 2026 तक का समय है. भारत सरकार ने इसकी अंतिम तारीख बढ़ा दी है, ताकि लोग अपने जन्म प्रमाण पत्र को सही करवा सकें. इस तारीख के बाद किसी भी तरह का संशोधन या नया सर्टिफिकेट बनवाना संभव नहीं होगा.

1. सरकारी वेबसाइट (https://dc.crsorgi.gov.in/crs)पर जाएं.
2. बर्थ सर्टिफिकेट के ऑप्शन पर क्लिक करें.
3. रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरें और जरूरी दस्तावेज अपलोड करें.
4. आवेदन जमा करें और पुष्टि के लिए मोबाइल नंबर पर आए SMS का इंतजार करें.

5. आवेदन स्वीकृत होते ही जन्म प्रमाण पत्र डाउनलोड कर सकते हैं.

– माता-पिता का आधार कार्ड
– निवास प्रमाण पत्र
– जन्म तिथि प्रमाण (अस्पताल का रिकॉर्ड या अन्य दस्तावेज)
– माता-पिता का पेशा और पता
– पासपोर्ट साइज फोटो
– स्थाई मोबाइल नंबर

सरकार द्वारा तय 27 अप्रैल 2026 की डेडलाइन के बाद बर्थ सर्टिफिकेट में कोई बदलाव नहीं किया जा सकेगा. इसलिए जिनका जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना है या उसमें गलती है, वे जल्द से जल्द आवेदन करें.

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