नई दिल्ली, पालतू कुत्तों के हमलों से हो रही मौतों के बीच केंद्र ने राज्यों से कहा, खूंखार कुत्तों की 23 नस्लों पर प्रतिबंध लगाएं पालतू कुत्तों के हमलों से लोगों की मौत की बढ़ती घटनाओं के बीच केंद्र ने बड़ा कदम उठाया है।
सरकार ने राज्यों को खूंखार कुत्तों की बिक्री और प्रजनन पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया है। इनमें पिटबुल टेरियर, अमेरिकन बुलडॉग, रॉटवीलर और मास्टिफ्स सहित 23 नस्लों के खूंखार कुत्ते शामिल हैं।
12 मार्च को पशुपालन और डेयरी विभाग ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में कहा गया कि कुत्तों की जिन नस्लों को ही पालतू जानवर के रूप में रखा गया है उनको आगे प्रजनन को रोकने के लिए नसबंदी की जानी चाहिए।
पत्र में जिक्र किया गया है कि पालतू जानवर के रूप में रखे गए कुछ खूंखार नस्ल के कुत्तों द्वारा काटने से इंसानों की मौत के कई मामले सामने आए हैं। विभाग ने कहा कि उसे कुत्तों की कुछ नस्लों पर प्रतिबंध लगाने के लिए नागरिकों, नागरिक मंचों और पशु कल्याण संगठनों (एडब्ल्यूओ) से शिकायतें मिली हैं। इसके बाद विभिन्न हितधारक संगठनों के सदस्यों और विशेषज्ञों के साथ पशुपालन आयुक्त की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था। पैनल ने मिश्रित और क्रॉस नस्लों सहित कुत्तों की कुल 23 नस्लों को क्रूर और मानव जीवन के लिए खतरनाक माना है।