नई दिल्ली, ऑनलाइन बैंकिंग से जिंदगी में काफी चीजें पहले से आसान हो गई हैं। यूपीआई पेमेंट के जरिये कुछ सेकेंड में पेमेंट हो जाता है। एक क्यूआर कोड स्कैन किया और पेमेंट हो गया या एक लिंक पर क्लिक करके पेमेंट कर सकते हैं।
इतने फायदों के बीच कई बार पेमेंट करते समय गलती भी हो जाती है। जैसे कि पेमेंट किसी को करना था लेकिन गलती से किसी और को कर दिया। कभी गलत अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिये। या गलत अमाउंट ट्रांसफर कर दिये। या पेमेंट करते समय एक जीरो ज्यादा लग गया। कई बार पेमेंट करते समय लोग ऐसी गलतियां कर देते हैं। ऐसे में घबराए नहीं क्योंकि आपके पास अपना पैसा वापिस पाने का विकल्प होता है। आप इसकी शिकायत भी कर सकते हैं।
अगर गलत अकाउंट में पैसा चला जाए तो क्या करें?
सबसे पहले यदि आपने Paytm, GPay, PhonePe जैसे ऐप के माध्यम से ट्रांजेक्शन किया है, तो आप ऐप में ग्राहक सेवा यानी कस्टमर केयर पर सहायता मांग सकते हैं। सबसे पहले अपने बैंक के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं।
आपके फोन पर पैसे कटने का जो मैसेज आया है उसे सेव कर लें। इस मैसेज में जो डिटेल्स हैं वो रिफंड के लिए जरूरी हैं।
आरबीआई ने अपने दिशानिर्देशों में कहा है कि गलत खाते में पैसे भेजने की स्थिति में आप Bankingombudsman.rbi.org.in पर जाकर शिकायत कर सकते हैं।
आपको बैंक में एक एप्लीकेशन भी डालनी होगी, जिसमें आपको अपनी बैंक डिटेल्स के साथ-साथ उस अकाउंट का नंबर भी डालना होगा, जिसमें पैसे गए हैं। कानूनी शिकायत भी दर्ज करायी जा सकती है।
अगर मान लीजिए कि आपको पता है कि गलत लाभार्थी कौन है और वह पैसे लौटाने से इनकार कर रहा है तो आप NPCI की वेबसाइट पर जाकर उसके खिलाफ शिकायत भी कर सकते हैं।
NPCI की वेबसाइट पर शिकायत कैसे करें
सबसे पहले NPCI की वेबसाइट पर जाएं। यहां Dispute Redressal Mechanism पर क्लिक करें। यहां ट्रांजेक्शन का टैब नजर आएगा। इस पर क्लिक करें। यहां एक साथ कई ऑप्शन नजर आएंगे। यहां ट्रांजेक्शन का टाइप, इशू, ट्रांजेक्शन आईडी, बैंक, अमाउंट, डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर देना होगा। बैंक अकाउंट की जानकारी देने के बाद क्लिक कर दें। आपकी शिकायत दर्ज हो जाएगी। आपकी शिकायत पर जो भी कार्रवाई हुई है, उसकी जानकारी ईमेल पर मिल जाएगी।