नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल लाने वाले ‘उन्नाव रेप कांड’ मामले से जुड़े एक केस में सजा काट रहे बीजेपी के निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को बरी कर दिया गया है।
सोमवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को बरी करने का आदेश दिया। हालांकि उनकी रेप मामले में सुनाई गई सजा बरकरार रहेगी। आपको बता दें कि 2019 के इस मामले में कुलदीप सिंह सेंगर को 10 साल की सजा सुनाई गई थी।
कुलदीप सिंह सेंगर को रेप पीड़िता के 2019 में हुए एक्सीडेंट मामले में दोषी पाया गया था। पीड़िता के साथ साल 2017 में बलात्कार हुआ था। 2 साल के बाद पीड़िता का एक रोड एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें कुलदीप सिंह सेंगर का नाम आया था। इसी मामले में कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई थी।
दरअसल, जुलाई 2019 में उन्नाव रेप कांड की पीड़िता अपने परिवार के कुछ सदस्यों और अपने वकील के साथ कोर्ट जा रही थी, तभी एक ट्रक ने उनकी कार को टक्कर मार दी थी, जिसमें पीड़िता के 2 रिश्तेदारों की मौत हो गई थी। इस हादसे के पीछे कुलदीप सिंह सेंगर का हाथ बताया गया था। पीड़िता ने सेंगर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। सेंगर के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया था।
आपको बता दें कि सेंगर पर ही पीड़िता ने रेप का भी आरोप लगाया था। इस मामले में 9 अन्य आरोपियों को भी सजा सुनाई थी। पीड़िता के परिवार ने दुर्घटना के पीछे ”साजिश” का आरोप लगाते हुए एक शिकायत दर्ज कराई थी। आपको बता दें कि उन्नाव रेपकांड मामले में सेंगर को उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। वहीं 4 मार्च 2020 को कुलदीप सिंह सेंगर, उसके भाई और पांच अन्य को 10 साल की सजा सुनाई थी।