कर्मचारी को नही है अपने मनपसंद तबादले के अधिकार, यह अधिकार केवल नियोक्ता को : सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई कर्मचारी किसी स्थान विशेष पर तबादला करने के लिए जोर नहीं ...
नई दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई कर्मचारी किसी स्थान विशेष पर तबादला करने के लिए जोर नहीं ...